Friday, December 19, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. मेरा पैसा
  4. Pradhan Mantri Mudra Yojana: अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लें लोन

Pradhan Mantri Mudra Yojana: अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लें लोन, ये है प्रक्रिया

Pradhan Mantri Mudra Yojana: हुनरमंद युवाओं और छोटे कारोबारियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की। ये योजना उन लोगों के लिए ज्‍यादा उपयोगी जिन्‍हें बैंकों के नियम पूरा न कर पाने के कारण कारोबार के लिए लोन नहीं मिल पाता।

Written by: Manish Mishra
Published : Jan 23, 2018 04:26 pm IST, Updated : Jun 13, 2018 05:14 pm IST
Pradhan Mantri Mudra Yojana- India TV Paisa
Pradhan Mantri Mudra Yojana, Loan, Step by Step Guide

नई दिल्‍ली। देश के हुनरमंद युवाओं और छोटे कारोबारियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) की शुरुआत की। ये योजना उन लोगों के लिए ज्‍यादा उपयोगी जिन्‍हें बैंकों के नियम पूरा न कर पाने की वजह से कारोबार के लिए कर्ज नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हर वैसा व्‍यक्ति लोन ले सकता है जिसके नाम कोई कुटीर उद्योग है या जिसके पास पार्टनरशिप के दस्‍तावेज हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को लोन की सुविधा तीन चरणों में दी गई है।

शिशु लोन योजना : इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन मुद्रा योजना के तहत लिया जा सकता है।

किशोर लोन योजना : इस योजना में लोन की राशि 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक होती है।

तरुण लोन योजना : इसके तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।

कौन ले सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) के अंतर्गत लोन

यह योजना सिर्फ छोटे व्‍यापारियों और कारोबारियों के लिए है। अगर आप लार्ज स्‍केल पर बिजनेस करते हैं तो आप इस योजना के तहत लोन लेने के पात्र नहीं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिक्षा या घर की खरीदारी के लिए भी लोन नहीं लिया जा सकता है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित गैर निगमित लघु व्यवसाय घटक (एनसीएसबीएस), जिनमें ऐसी लाखों प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्में शामिल हैं, जो लघु विनिर्माण इकाइयां, सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक परिचालक, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा व्यवसाय चलाते हैं उन्‍हें मुद्रा योजना के तहत कर्ज मिल सकता है।

मुद्रा ऋण लेने की पात्रता क्या है?

भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर-कृषि क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र के वाली व्यवसाय योजना हो और जिसे 10 लाख से कम की लोन की आवश्‍यकता हो, वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक, छोटी वित्त संस्था या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संपर्क कर सकता है। PMMY के अंतर्गत ऋण लेने के लिए कर्जदाता एजेंसी के सामान्य निबंधनों व शर्तों का पालन करना पड़ सकता है। कर्ज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार तय होती हैं।

कहां से मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana)के तहत लोन?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों जैसे पीएसयू बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, छोटी वित्त संस्थाओं तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध होगी। 08 अप्रैल 2015 के बाद से गैर-कृषि क्षेत्र में आय-अर्जक गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए 10 लाख रुपए तक के सभी लोन को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में समाहित माना जाएगा।

Latest Business News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Personal Finance News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement