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GST से जुड़े विधेयकों पर मंत्रिमंडल आज कर सकता है विचार, इसके बाद संसद में होगा पेश

मंत्रिमंडल GST से जुड़े अन्य सहायक विधेयकों को मंजूरी देने के लिये आज इस पर विचार कर सकता है। उसके बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा।

Manish Mishra
Published : Mar 19, 2017 03:47 pm IST, Updated : Mar 20, 2017 11:21 am IST
GST से जुड़े विधेयकों पर मंत्रिमंडल आज कर सकता है विचार, इसके बाद संसद में होगा पेश- India TV Paisa
GST से जुड़े विधेयकों पर मंत्रिमंडल आज कर सकता है विचार, इसके बाद संसद में होगा पेश

नई दिल्ली। मंत्रिमंडल वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े अन्य सहायक विधेयकों को मंजूरी देने के लिये आज इस पर विचार कर सकता है। उसके बाद उसे संसद में पेश किया जाएगा। सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था 1 जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा है।

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  • मंत्रिमंडल चार संबंधित विधेयकों-मुआवजा कानून, केंद्रीय जीएसटी (C-GST), एकीकृत जीएसटी (I-GST), केंद्रशासित जीएसटी (UT-GST) पर विचार कर सकता है।
  • सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को बुलायी गयी है। GST काउंसिल ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी (S-GST) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे दी।
  • S-GST को प्रत्येक राज्य विधानसभा में पारित किया जाना है जबकि अन्य चार कानून को संसद को मंजूरी देनी है।
  • मंजूरी के बाद GST कानूनी रूप से वैध हो जाएगा।

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सरकार को उम्मीद है कि C-GST, I-GST, UT-GST तथा GST मुआवजा विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो जाएगा और S-GST को जल्दी ही राज्यों के विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को 1 जुलाई से लागू करने में मदद मिलेगी।

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