1. Hindi News
  2. पैसा
  3. मेरा पैसा
  4. केरल के आयकरदाताओं को इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने दी बड़ी राहत, रिटर्न भरने की तारीख 15 दिन बढ़ाई

केरल के आयकरदाताओं को इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने दी बड़ी राहत, रिटर्न भरने की तारीख 15 दिन बढ़ाई

 Reported By: Manish Mishra
 Published : Aug 28, 2018 07:28 pm IST,  Updated : Aug 28, 2018 07:37 pm IST

केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों को इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्‍स विभाग ने केरलवासियों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्‍त से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है।

ITR deadline extended to September 15th 2018 for Kerala residents- India TV Hindi
ITR deadline extended to September 15th 2018 for Kerala residents

नई दिल्‍ली। केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों को इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्‍स विभाग ने केरलवासियों के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्‍त से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्‍य केरल के आयकरदाताओं के लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्‍स भरने की आखिरी तारीख 15 दिन के लिए बढ़ा दी है।

केरल को छोड़ कर देश के अन्‍य हिस्‍सों के लिए शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्‍त 2018 है। इसके बाद आयकर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क देना होगा।

अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक है और वह 31 अगस्‍त 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 5,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।

अगर करदाता 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। करदाता 31 मार्च, 2019 तक 10,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा।

अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से कम है तो उसे 31 अगस्‍त के बाद सिर्फ 1,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Personal Finance से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा