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घर खरीदने से पहले रेरा एक्ट के बारे में लीजिए पूरी जानकारी, घपलेबाजों से बचने में मिलेगी मदद

रेरा एक्ट की जानकारी आपको रियल एस्टेट में घपला करने वाले बिल्डर और एजेंटों से बचा सकती है। इसकी मदद से आपको सही समय पर सही घर खरीदने में सहूलियत होगी

Manoj Kumar Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: October 11, 2017 8:47 IST
घर खरीदने से पहले रेरा एक्ट के बारे में लीजिए पूरी जानकारी, घपलेबाजों से बचने में मिलेगी मदद- India TV Paisa
घर खरीदने से पहले रेरा एक्ट के बारे में लीजिए पूरी जानकारी, घपलेबाजों से बचने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली। अगर आप अपने लिए नया घर खरीदने जा रहे हैं तो अपके लिए जरूरी है कि नए रियल एस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट (RERA) यानि रेरा के बारे में जानकारी हो, इस एक्ट की जानकारी आपको रियल एस्टेट में घपला करने वाले बिल्डर और एजेंटों से बचा सकती है। इस जानकारी की मदद से आपको अपने लिए सही समय पर सही घर खरीदने में मदद मिलेगी साथ में बिल्डर और एजेंट की घपलेबाजी से भी बच जाएंगे।

सभी डेवलपर्स का रजिस्टर्ड होना जरूरी

रेरा के तहत सभी डेवलपर्स का रजिस्टर होना जरूरी है, साथ में डेवलपर को पहले से चल रहे, नए शुरू हुए और आगे शुरू होने वाले प्रोजेक्ट को भी रजिस्टर करना होगा। सभी डेवलपर्स को 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक जमीन पर बने प्रोजेक्ट या फिर 8 या इससे अधिक फ्लैट या भवन वाले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। ग्राहक जिस प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हों वह रेरा के तहत रजिस्टर है या नहीं, इसकी जानकारी रेरा की वेबसाइट से ले सकता है। संबधित राज्य की रेरा वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी होगी, जैसे नोएडा, गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने के लिए ग्राहक www.up-rera.in पर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं तो घर नहीं खरीदें

अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर नहीं है तो ग्राहक उसमें घर नहीं खरीदें, कोई ग्राहक अगर ऐसे प्रोजेक्ट में घर खरीदता है जो रेरा से रजिस्टर नहीं है तो उसे रेरा प्रावधानों के तहत मिलने वाली सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर किसी ग्राहक को ऐसी सूचना मिलती है कि डेवलपर बिना पंजीकरण के प्रोजेक्ट चला रहा है तो वह इसकी शिकायत संबधित प्राधिकरण या परिषद से कर सकता है।

डेवलपर ने वायदा पूरा नहीं किया तो करें ऑनलाइन शिकायत

कोई भी डेवलपर अगर ग्राहक से किए गए वायदे के तहत घर का आबंटन नहीं करता तो रेरा एक्ट के तहत ग्राहक डेवलपर के खिलाफ शिकायत कर सकता है, इसके तहत समय पर घर का आबंटन नहीं होना, जैसे घर का वायदा हुआ था वैसा घर नहीं मिलना जैसी शिकायतें आती हैं। एक्ट के तहत ग्राहक को डेवलपर की तरफ से घोषित वायदों से भिन्नता होने पर रेरा में ऑनलाइन शिकायत की सुविधा है। डेवलपर और ग्राहक के बीच एक कॉन्ट्रेक्ट होगा जिसके तहत दोनो को हस्ताक्षर करने होंगे।

डेवलपर्स को पूरी जानकारी देना जरूरी, नहीं तो सजा का प्रावधान

रेरा एक्ट के तहत सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी रेरा की वेबसाइट पर देना जरूरी है। प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, अभी किस स्थित में है, कबतक पूरा होगा, ग्राहक को घर कब मिलेगा, इस तरह की तमाम जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।

नियम तोड़ने पर सजा

अगर डेवलपर किए गए वायदे के तहत ग्राहक को घर का आबंटन नहीं करता या फिर कोई गड़बड़ी करता है तो रेरा नियम के तहत उसपर जुर्माना या कारावास या फिर दोनो सजा हो सकती हैं।

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