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सभी बीमा पॉलिसियों को आधार से जोड़ना हुआ अनिवार्य, इरडा ने बीमा कंपनियों को जारी किया निर्देश

 Written By: Manish Mishra
 Published : Nov 09, 2017 09:29 am IST,  Updated : Nov 09, 2017 09:29 am IST

इरडा ने अपने बयान में कहा है कि मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है।

सभी बीमा पॉलिसियों को आधार से जोड़ना हुआ अनिवार्य, इरडा ने बीमा कंपनियों को जारी किया निर्देश- India TV Hindi
सभी बीमा पॉलिसियों को आधार से जोड़ना हुआ अनिवार्य, इरडा ने बीमा कंपनियों को जारी किया निर्देश

नई दिल्ली। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बुधवार को कहा कि आधार को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य है। नियामक ने बीमा कंपनियों से इस सांविधिक नियमों का अनुपालन करने को कहा है।  इरडा ने अपने बयान में कहा है कि मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बीमा पालिसियों से जोड़ना अनिवार्य है।

इरडा ने सभी जीवन बीमा और साधारण बीमा कंपनियों को भेजी सूचना में कहा है कि उन्हें इस निर्देश का क्रियान्वयन बिना विलंब के करना होगा।

इरडा के इस कदम पर आईसीआईसीआई लोम्‍बार्ड जनरल इंश्‍योरेंस के एमडी एवं सीईओ भार्गव दासगुप्‍ता ने कहा है कि वित्तीय सेवाओं के लिए एक एकीकृत मंच बनाने की दिशा में यह एक प्रगतिशील और तर्कसंगत कदम है। साथ ही यह सरकार के डिजिटाइजेशन के एजेंडे को भी प्रोत्‍साहित करता है।

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