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एनपीएस अंशधारकों के लिए आई अच्‍छी खबर, शिक्षा और कारोबार के लिए निकाल सकेंगे आंशिक धन

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंशधारक अब उच्च शिक्षा तथा नया कारोबार स्थापित करने के लिए अपने खातों से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकेंगे।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : May 03, 2018 08:34 pm IST, Updated : May 03, 2018 08:34 pm IST
nps- India TV Paisa

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नई दिल्‍ली। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंशधारक अब उच्च शिक्षा तथा नया कारोबार स्थापित करने के लिए अपने खातों से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकेंगे। पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा है कि उसके निदेशक मंडल की पिछले सप्ताह हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। 

प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि अब एनपीएस के उन अंशधारकों को भी आंशिक निकासी की अनुमति होगी, जो अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाना चाहते हैं या उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं अथवा पेशेवर या तकनीकी योग्यता हासिल करना चाहते हैं।  

इसी तरह नया कारोबार स्थापित करने या नए कारोबार का अधिग्रहण करने के इच्छुक एनपीएस अंशधारकों को भी आंशिक निकासी की अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि एनपीएस केंद्र सरकार का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। 

बयान के अुनसार निदेशक मंडल ने एनपीएस के निजी क्षेत्र अंशधारकों के लिए एक्टिव च्‍वॉइस श्रेणी में इक्विटी निवेश की सीमा को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का फैसला किया है। हालांकि इक्विटी में निवेश बढ़ाने का विकल्प ग्राहकों के लिए 50 साल तक की आयु तक उपलब्ध होगा।

एनपीएस में अंशधारकों को दो निवेश विकल्पों ऑटो च्‍वॉइस व एक्टिव च्‍वॉइस में पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति है।  उल्लेखनीय है कि एनपीएस व अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का नियमन पीएफआरडीए कर रहा है। इनका संचयी ग्राहक आधार 2.13 करोड़ से अधिक है। 

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