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Atal Pension Yojana: वित्‍त वर्ष 2020-21 में अब तक APY में 40 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीकरण

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 25, 2020 08:26 am IST,  Updated : Nov 25, 2020 09:18 am IST

सरकार की इस पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

Over 40 lakh subscribers enrolled under APY so far this fiscal- India TV Hindi
Over 40 lakh subscribers enrolled under APY so far this fiscal Image Source : FILE PHOTO

नई दिल्ली। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इसी के साथ अटल पेंशन योजना में कुल अंशधारकों की संख्या 2.63 करोड़ को पार कर चुकी है।

सरकार की इस पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसमें अंशदान करने वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन राशि या अंशधारक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को उतनी ही गारंटीड पेंशन देने का प्रावधान है। इसके अलावा अंशधारक के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कुल जमा पेंशन कोष नामिती को वापस करने की भी व्यवस्था है। पीएफआरडीए ने कहा कि एक अप्रैल 2020 से 13 नवंबर 2020 के बीच 40 लाख से अधिक नए लोगों ने अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। 

विज्ञप्ति के मुताबिक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 लाख से अधिक नए अटल पेंशन योजना एकाउंट खोले, जबकि केनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लि., पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक लि. और इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक-एक लाख से अधिक खाते खोले हैं।

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना के तहत अंशदान के आधार पर 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति निवेश कर  सकता है। इसे मोदी सरकार ने साल 2015 में लॉन्च किया था। इसे असंगठित क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना भारत सरकार से गारंटी प्राप्‍त पेंशन योजना है। सरकार इसके तहत मिलने वाले पेंशन से जुड़े लाभों की गारंटी देती है।

इनकम टैक्स में छूट

अटल पेंशन योजना खाते में आप जो भी रकम जमा करेंगे उस पर आपको इनकम टैक्‍स छूट मिलेगी। इस‍के लिए अकाउंट में जमा रकम की रसीद दिखानी होगी। इनकम टैक्स छूट पाने के लिए इसमें अकाउंट की रसीद दिखानी होती है।

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