भारत में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए अब कार इंश्योरेंस बेहद जरूरी हो गया है, लेकिन सिर्फ पॉलिसी लेना ही काफी नहीं है, एक्सीडेंट के बाद सही कदम उठाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बेशक कार एक्सीडेंट तनावपूर्ण होता है, लेकिन सही तरीके से हैंडल करने पर आप भारी खर्च से बच सकते हैं। कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो अनिवार्य है, लेकिन अपनी कार की सुरक्षा के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस लेना ज्यादा बेहतर है। आइए, यहां हम उन 10 अहम बातों की चर्चा करते हैं जिसका ध्यान कार एक्सीडेंट की स्थिति में जरूर रखना चाहिए।
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1. कार को तुरंत रोकें
एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले कार को घटनास्थल पर रोक दें। यह कानूनी दायित्व है। चाहे एक्सीडेंट छोटा ही क्यों न हो, घटनास्थल से भागने की कोशिश न करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शांत रहें और दूसरे ड्राइवर से अनावश्यक बहस या झगड़ा करने से बचें।
2. किसी के घायल होने की जांच करें
अपने आप को और दूसरे लोगों की चोट की जांच करें। गंभीर चोट वाले लोगों का आकलन करें। अगर कोई तीसरा पक्ष (थर्ड पार्टी) घायल हुआ है तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस के तहत मुआवजा क्लेम किया जा सकता है।
3. मेडिकल सहायता लें
छोटी चोटों के मामले में तुरंत फर्स्ट एड दें। आपकी कार में मौजूद फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल करें। अगर कोई गंभीर रूप से घायल है या होश में नहीं है, तो तुरंत एंबुलेंस को कॉल करें। खुद की भी देखभाल करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।
4. इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें
घायलों की देखभाल के बाद अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी को एक्सीडेंट की सूचना दें और क्लेम दर्ज कराएं। अपनी कार को हुए नुकसान और थर्ड पार्टी डैमेज की पूरी डिटेल दें। सारी जानकारी ईमानदारी से दें, क्योंकि गलत जानकारी देने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
5. पुलिस में FIR दर्ज कराएं
गंभीर एक्सीडेंट, चोट या मौत के मामले में तुरंत पुलिस को सूचित करें। थर्ड पार्टी क्लेम सेटलमेंट के लिए FIR जरूरी होती है। FIR की कॉपी अपने पास रखें और इंश्योरेंस कंपनी को जमा करें।
6. फोटो खींचें
एक्सीडेंट स्थल की साफ तस्वीरें लें। अपनी कार, थर्ड पार्टी वाहन/संपत्ति और पूरे एक्सीडेंट स्पॉट की तस्वीरें हर एंगल से लें। इससे क्लेम प्रोसेस आसान और तेज होता है।
7. जरूरी दस्तावेज जमा करें
क्लेम फाइल करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें:
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
- पुलिस FIR की कॉपी
- कार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- कार इंश्योरेंस पेपर की कॉपी
8. सर्वेयर इंस्पेक्शन के बाद कार की मरम्मत कराएं
policybazaar के मुताबिक, मरम्मत शुरू करने से पहले इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आकर डैमेज का आकलन करेगा। इसके बाद कंपनी के नेटवर्क गैराज में कार की मरम्मत कराएं (कैशलेस क्लेम)। जरूरत पड़ने पर नॉन-नेटवर्क गैराज में भी मरम्मत करा सकते हैं, लेकिन सर्वेयर इंस्पेक्शन के बाद। इमरजेंसी में तुरंत मरम्मत कराएं।
9. क्लेम सेटलमेंट
मरम्मत पूरी होने के बाद नेटवर्क गैराज में कैशलेस क्लेम सेटल हो जाएगा। नॉन-नेटवर्क गैराज में मरम्मत कराने पर सभी बिल और रसीदें रखें, ताकि रीइंबर्समेंट आसानी से मिल सके।
10. सड़क पर सतर्क रहें
सड़क पर एक्सीडेंट किसी भी समय हो सकता है। इसलिए हमेशा तैयार रहें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें और शराब पीकर कभी न चलाएं। हमेशा अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि के कॉपी रखें।