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Income Tax रिटर्न नहीं भरने पर भारी जुर्माना और हो सकती है जेल, जानिए आयकर कानून के नियम

Income Tax : आयकर कानून के तहत रिटर्न फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है।

India TV Paisa Desk Edited By: India TV Paisa Desk
Updated on: August 08, 2022 14:11 IST
Income tax return - India TV Paisa
Photo:FILE Income tax return

Income Tax Income रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अगर आपकी सालाना आय, कर योग्य है और आपने जानबूझ कर आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आयकर कानून के तहत आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों से भारी पेनल्टी वसूलने का प्रावधान है। इसके साथ ही जेल का भी नियम है। आइए, जानते हैं कि रिटर्न नहीं भरने पर क्या-क्या हो सकता है।

छूट से अधिक आय तो रिटर्न भरना जरूरी

इनकम टैक्स वह टैक्स होता है जो आप अपनी निजी आमदनी के बदले चुकाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के अनुसार हर उस व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है जिसकी आमदनी इनकम टैक्स से छूट की मौजूदा सीमा से अधिक है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को किसी मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि के तौर पर भी टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न न दाखिल करने के नुकसान

जिस व्यक्ति को कायदन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए, अगर वह इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता, तो उस आकलन वर्ष के दौरान उस पर 5000 रुपयेका आर्थिक दंड लगाया जाता है। टैक्स रिटर्न दाखिल न करने या देर से दाखिल करने की स्थिति में सेक्शन 234ए, 234बी और 234सी के तहत उस व्यक्ति पर ब्याज भी लगाया जाता है। 

7 साल तक सजा संभव

आयकर कानून के तहत रिटर्न फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, यह सभी के लिए नहीं है। आयकर विभाग  सिर्फ उन मामलों में मुकदमा कर सकता है, जब टैक्स की रकम 10,000 रुपये से अधिक होती है। सभी मामलों में यह कानून लागू नहीं होता है। हालांकि, इससे पहले आयकर विभाग व्यक्ति को कर चुकाने के लिए नोटिस भेजता है।

पेनल्टी और ब्याज भी

अगर आपने गलती से ITR नहीं फाइल किया है तो पेनाल्‍टी की रकम कुल टैक्‍स देनदारी की 50 फीसदी होगी। अगर जानबूझकर नहीं फाइल किया है तो यह 200 फीसदी होगी। यह पेनाल्‍टी आपको टैक्‍स देनदारी के ऊपर देना होगा। इसके साथ ही टैक्‍स देनदारी पर 1 फीसदी की दर से ब्‍याज भी देना होता है। ब्‍याज दर आपको उसी दिन से देना होगा, जिस दिन ITR फाइल करने की अंतिम तारीख खत्‍म होती है।

लेट फीस देकर भरने की सुविधा

अगर आपने 31 जुलाई 2021 तक अपना रिटर्न फाइन नहीं किया है तो अब भी आपके पास चांस है। किसी भी साल 31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस 5000 रुपये हो जाती है । हालांकि, अगर आपका कुल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको अधिकतम 1,000 रुपये ही पेनाल्‍टी देनी होती है।

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