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PPF Transfer: बेनिफिट गवाएं बिना पीपीएफ अकाउंट को कैसे कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें पूरा प्रोसेस

 Published : Oct 14, 2025 12:10 pm IST,  Updated : Oct 14, 2025 12:48 pm IST

PPF खाता स्थानांतरित करना एक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है, और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत की कमाई का लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रहे। बस सही कदम उठाएं और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

नौकरी बदलने, शहर बदलने, या सिर्फ बैंक बदलने की स्थिति में भी पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं।- India TV Hindi
नौकरी बदलने, शहर बदलने, या सिर्फ बैंक बदलने की स्थिति में भी पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Image Source : PIXABAY

ब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है। यह अपनी स्थिर और गारंटीकृत रिटर्न की वजह से विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो कम जोखिम लेना पसंद करते हैं। PPF खाता किसी भी बैंक शाखा या डाकघर में खोला जा सकता है। लाइवमिंट के मुताबिक, अच्छी बात यह है कि नौकरी बदलने, शहर बदलने, या सिर्फ बैंक बदलने की स्थिति में भी, आप अपने PPF खाते को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित (ट्रांसफर) कर सकते हैं। आप इसे एक बैंक शाखा से दूसरी शाखा, एक बैंक से दूसरे बैंक, या यहां तक ​​कि एक डाकघर से बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं।

PPF खाता ट्रांसफर करने की ये है प्रक्रिया

अपने PPF खाते को सफलतापूर्वक ट्रांसफर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1: मौजूदा शाखा में संपर्क करें

अपने PPF पासबुक के साथ अपने मौजूदा बैंक या डाकघर शाखा में जाएं।

स्टेप 2: ट्रांसफर आवेदन पत्र जमा करें

वहां से PPF खाता ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म (Transfer Request Form) भरें।

इस फॉर्म में आपको उस नई बैंक/डाकघर शाखा का पूरा नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा, जहां आप खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं।

स्टेप 3: आवेदन की रसीद प्राप्त करें

आवेदन पत्र जमा करने के बाद, बैंक/डाकघर आपको आवेदन की एक पावती रसीद (Acknowledgement Receipt) देगा। भविष्य के संदर्भ के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, इसे सुरक्षित रखें।

स्टेप 4: मौजूदा शाखा द्वारा प्रोसेसिंग

आपकी मौजूदा शाखा आपके आवेदन की प्रोसेसिंग करेगी। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, वे निम्नलिखित दस्तावेज़ों को सीलबंद लिफाफे में नई शाखा को भेजेंगे:

आपके खाते के प्रमाणित दस्तावेज़।

आपके PPF खाते की शेष राशि का चेक/DD.

नामांकन (Nomination) विवरण की कॉपी।

आपके PPF खाता खोलने का आवेदन पत्र।

स्टेप 5: नई शाखा में KYC और अन्य प्रक्रिया

नए बैंक या डाकघर में इन दस्तावेज़ों की प्राप्ति की सूचना आपको दी जाएगी।

आपको नए बैंक/डाकघर शाखा में जाकर KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको पैन कार्ड की एक कॉपी और पहचान व पते के प्रमाण के दस्तावेज जमा करने होंगे।

यदि ट्रांसफर के दौरान आपके KYC विवरण में कोई बदलाव हुआ है, तो नई शाखा आपसे नया PPF खाता खोलने का आवेदन पत्र भरने के लिए भी कह सकती है।

स्टेप 6: शेष राशि का ट्रांसफर

KYC और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, नई शाखा आपके पुराने खाते की शेष राशि को नए PPF खाते में ट्रांसफर कर देगी।

महत्वपूर्ण बातें जो जाननी है जरूरी

PPF खाता ट्रांसफर से जुड़े कुछ नियम हैं जिन्हें जानना आवश्यक है:

व्यक्तिगत ट्रांसफर निषेध: PPF खाते को एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।

नॉमिनी का अधिकार: नामांकित व्यक्ति (Nominee), खाताधारक की मृत्यु के बाद सीधे उस PPF खाते का उपयोग जारी नहीं रख सकता है। नॉमिनी को पहले मृतक के खाते से भुगतान प्राप्त करना होता है।

नॉमिनी का नया खाता: हालांकि, नॉमिनी अपना नया PPF खाता खोलने के लिए स्वतंत्र है, भले ही उसने पहले मृतक के खाते से भुगतान प्राप्त कर लिया हो।

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