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महज ₹436 सालाना प्रीमियम पर भारत सरकार की ये स्कीम है बेजोड़, मिलते हैं ये बेनिफिट, जानें पूरी बात

इस योजना के लिए कस्टमर्स को महज 436 रुपये सालाना का प्रीमियम चुकाना होता है, जो उनके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है।

Written By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Sep 23, 2024 9:09 IST, Updated : Sep 23, 2024 9:15 IST
इस योजना के लिए आपके पास बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए।- India TV Paisa
Photo:PIXABAY इस योजना के लिए आपके पास बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) भारत सरकार की एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा (लाइफ इंश्योरेंस) कवर प्रदान करती है। यह एक साल का कवर है, जिसे हर साल रिन्युअल किया जा सकता है। यह योजना बैंकों या डाकघरों द्वारा पेश की जाती है। यह जीवन बीमा कंपनियों के जरिये संचालित की जाती है। इस योजना में 18 से 50 साल की उम्र के सभी व्यक्ति जिनका बैंकों या डाकघरों में अकाउंट है, इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका लाभ उठा सकते हैं।

क्या मिलते हैं बेनिफिट

एक तरह के इस टर्म इंश्योरेंस स्कीम के तहत  18-50 साल के सभी कस्टमर्स को ₹2,00,000 का एक सालाना टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाता है। मृत्यु चाहे जैसे भी हुई हो, यह योजना उसे कवर करती है। इस योजना के लिए कस्टमर्स को महज 436 रुपये सालाना का प्रीमियम चुकाना होता है, जो उनके बैंक अकाउंट से ऑटो  डेबिट हो जाता है। ध्यान रहे इस योजना के लिए आपके पास बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए।

इस अवधि के लिए है वैलिड

पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है। योजना के प्रीमियम को लेकर एक बात ध्यान रहे कि अगर आप जून, जुलाई और अगस्त में यह कवर लेते हैं तो आपको 436 प्रीमियम देना है। अगर आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में योजना से जुड़ते हैं तो प्रीमियम  342 देना होगा और अगर आप आखिर में यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इस योजना से जुड़ते हैं तो प्रीमियम 114 रुपये देने होंगे। यानी इस स्कीम में देर से भी जुड़ते हैं तो आपको कवर लाभ मिलेगा।

इस बात का रखें ध्यान

पहली बार नामांकन करने वाले ग्राहकों के लिए, जोखिम प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होता है। हालाँकि, योजना से जुड़ने की तारीख से पहले 30 दिनों (ग्रहणाधिकार) के दौरान होने वाली मृत्यु (दुर्घटना के कारण होने वाले को छोड़कर) के लिए बीमा कवर उपलब्ध नहीं होगा। ग्रहणाधिकार अवधि के दौरान मृत्यु (दुर्घटना के कारण होने वाले को छोड़कर) के मामले में, कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

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