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25 साल में जमा करने हैं 5 करोड़ रुपये, जानें हर महीने कितने रुपये की करनी होगी SIP

म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में आता है। यानी आपको म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिलेगा, उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान भी करना होगा।

Written By: Sunil Chaurasia
Published : Sep 19, 2024 11:57 pm IST, Updated : Sep 19, 2024 11:57 pm IST
25 साल में कैसे बनेंगे 5 करोड़ रुपये- India TV Paisa
Photo:REUTERS 25 साल में कैसे बनेंगे 5 करोड़ रुपये

अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई, शादी या बिजनेस के लिए मोटा पैसा बनाने का प्लान बना रहे हैं और इंवेस्टमेंट के लिए एक अच्छे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए लंबी अवधि में मोटा पैसा बनाया जा सकता है। यहां हम जानेंगे कि 25 साल में 5 करोड़ रुपये का फंड तैयार करने के लिए आपको हर महीने कितने रुपये की एसआईपी करनी होगी।

12 प्रतिशत के अनुमानित रिटर्न के साथ कितने रुपये की करनी होगी एसआईपी

अगर आप 25 साल में 5 करोड़ रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं तो एसआईपी के जरिए ये संभव हो सकता है। अगर आप हर साल औसतन 12 प्रतिशत के अनुमानित रिटर्न के अनुमान के साथ निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 27,000 रुपये की एसआईपी करनी होगी, जिससे आप 25 साल की अवधि में 5.12 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। 27,000 रुपये की एसआईपी के जरिए 25 साल में आपका कुल निवेश 81,00,000 रुपये का हो जाएगा, जिसमें 4.31 करोड़ रुपये का अनुमानित रिटर्न शामिल है।

15 प्रतिशत का अनुमानित रिटर्न मिलता है तो हर महीने कितने रुपये करने होंगे निवेश

इसके अलावा, अगर आप अगर आप हर साल औसतन 15 प्रतिशत के अनुमानित रिटर्न के अनुमान के साथ निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 16,000 रुपये की एसआईपी करनी होगी, जिससे आप 25 साल की अवधि में 5.25 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं। 16,000 रुपये की एसआईपी के जरिए 25 साल में आपका कुल निवेश 48,00,000 रुपये का हो जाएगा, जिसमें 4.77 करोड़ रुपये का अनुमानित रिटर्न शामिल है।

इस बात का रखना होगा खास ध्यान

म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में आता है। यानी आपको म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिलेगा, उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान भी करना होगा।

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