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आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए पेश की नई सुविधा, ई-फाइलिंग के लिए लॉन्‍च किया लाइट वर्जन

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Aug 01, 2019 03:03 pm IST,  Updated : Aug 01, 2019 03:03 pm IST

ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर ई-फाइलिंग लाइट बटन पर क्लिक कर इस नई सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

ITR: Lite e-filing facility launched for taxpayers- India TV Hindi
ITR: Lite e-filing facility launched for taxpayers Image Source : LITE E-FILING FACILITY

नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने गुरुवार को करदाताओं द्वारा भरे जाने वाले आयकर रिटर्न को और आसान व तेज बनाने के लिए एक लाइट ई-फाइलिंग सुविधा को लॉन्‍च किया है। यह नई सुविधा विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर चालू कर दी गई है।

आयकर विभाग ने सार्वजनिक सूचना में कहा है कि आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग लाइट को लॉन्‍च किया है, जो ई-फाइलिंग पोर्टल का एक लाइटर वर्जन है। इसका ध्‍यान करदाताओं द्वारा भरे जाने वाले आयकर रिटर्न (आईटीआर) पर केंद्रित है।  

ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर ई-फाइलिंग लाइट बटन पर क्लिक कर इस नई सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। मौजूदा ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलबध सभी सेवाओं को पोर्टल लॉगिन बटन पर क्लिक कर हासिल किया जा सकता है।

एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि लाइट के लिए नया टैब वेब पोर्टल पर उपलब्‍ध कराया गया है और पंजीकृत करदाता अपने पेज पर लॉग इन कर आईटीआर के ई-फाइलिंग और फॉर्म 26एएस को हासिल कर सकते हैं। करदाता यहां प्री-फ‍िल्‍ड या एक्‍सएमएल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और पूर्व में भरे गए रिटर्न को देख सकते हैं।

लाइट वर्जन से अन्‍य रेगूलर टैब जैसे ई-प्रोसीडिंग, ई-निवारण, अनुपानल, वर्कलिस्‍ट और प्रोफाइल सेटिंग को हटा दिया गया है, लेकिन इन्‍हें स्‍टैंडर्ड वर्जन में जस का तस रखा गया है। अधिकारी ने कहा कि लाइट वर्जन का लक्ष्‍य सभी श्रेणियों के करदाताओं को आसान और तेज आईटीआर फाइलिंग सुविधा उपलब्‍ध कराना है।

23 जुलाई को सरकार ने वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्‍त, 2019 कर दिया है।

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