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फरवरी में GST कलेक्शन ने लगाई बड़ी छलांग, 28 दिनों में 9.1% बढ़कर इतने लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

फरवरी के दौरान केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपये और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपये हासिल हुए।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Mar 01, 2025 17:02 IST, Updated : Mar 01, 2025 17:49 IST
फरवरी के दौरान जारी किए गए कुल रिफंड 20,889 करोड़ रुपये थे।
Photo:FILE फरवरी के दौरान जारी किए गए कुल रिफंड 20,889 करोड़ रुपये थे।

फरवरी में सकल जीएसटी संग्रह 9. 1 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.84 लाख करोड़ रुपये हो गया है। शनिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में इस बात की जानकारी दी गई। सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में घरेलू राजस्व में 10. 2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.42 लाख करोड़ रुपये और आयात से राजस्व में 5. 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 41,702 करोड़ रुपये शामिल हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक, आंकड़ों के अनुसार, इस महीने के दौरान केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपये और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपये हासिल हुए।

कुल रिफंड 20,889 करोड़ रुपये रहे

खबर के मुताबिक, फरवरी के दौरान जारी किए गए कुल रिफंड 20,889 करोड़ रुपये थे, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 17. 3 प्रतिशत अधिक है। फरवरी 2025 के दौरान शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.1 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.63 लाख करोड़ रुपये हो गया। फरवरी 2024 में सकल और शुद्ध जीएसटी राजस्व क्रमशः 1.68 लाख करोड़ रुपये और 1.50 लाख करोड़ रुपये थे।

दिसंबर 2024 में 1,76,857 करोड़ रुपये था कलेक्शन

बीते साल के आखिर महीने में यानी दिसंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन 7.3% बढ़कर 1,76,857 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था, जबकि दिसंबर 2023 में यह 1,64,882 करोड़ रुपये था।  केंद्रीय जीएसटी कलेक्शन (संग्रह) 32,836 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 40,499 करोड़ रुपये, एकीकृत आईजीएसटी 47,783 करोड़ रुपये और उपकर 11,471 करोड़ रुपये रहा था। दिसंबर में कुल सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 7.3 प्रतिशत बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 1.65 लाख करोड़ रुपये था।

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पहली बार 28 फरवरी 2006 को पेश किए गए बजट भाषण में पेश किया गया था। इसने भारत की अप्रत्यक्ष टैक्स सिस्टम में पूर्ण सुधार की नींव रखी। आखिर में यह 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम के रूप में लागू किया गया था।

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