AADHAAR HOLDERS
-
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- अगर नहीं है आधार तो पैन कार्ड से भर सकते हैं IT रिटर्न
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।
बिज़नेस | Jun 09, 2017, 03:34 PM IST
Advertisement
Advertisement
Advertisement
लेटेस्ट न्यूज़
Advertisement