ELECTRONIC PERMIT
-
आम जरुरत की 153 वस्तुओं के परिवहन के लिए GST के तहत अब नहीं लेनी होगी इलेक्ट्रॉनिक परमिट
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि GST काउंसिल की 5 अगस्त को हुई पिछली बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है।
बिज़नेस | Aug 16, 2017, 11:37 AM IST
Advertisement
Advertisement
Advertisement
लेटेस्ट न्यूज़
Advertisement