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पंजाबः धर्मग्रंथों की बेअदबी के लिए आजीवन कारावास की सजा वाला विधेयक विधानसभा की प्रवर समिति को भेजा गया

 Published : Jul 15, 2025 06:16 pm IST,  Updated : Jul 15, 2025 06:21 pm IST

मुख्यमंत्री मान ने सोमवार को सदन में बेअदबी रोधी विधेयक पेश किया था जिसमें कहा गया था कि धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा होनी चाहिए।

भगवंत मान- India TV Hindi
भगवंत मान Image Source : PTI

चंडीगढ़: धर्मग्रंथों की बेअदबी के लिए आजीवन कारावास तक की सजा के प्रस्ताव वाला एक विधेयक मंगलवार को पंजाब विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया ताकि वह प्रस्तावित कानून पर जनता की राय ले सके। विधानसभा के विशेष सत्र के समापन के दिन विधानसभाध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने कहा कि समिति छह महीने के भीतर विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक, 2025 को विधानसभा की उस समिति को भेजने का प्रस्ताव रखने के बाद उठाया गया, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, ताकि वह जनता और धार्मिक संस्थाओं की राय ले सके। 

सीएम भगवंत मान ने कही ये बात

सीएम भगवंत मान ने कहा कि पवित्र धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम बिल को कानून का रूप देने से पहले सिलेक्ट कमेटी का गठन करके इसे लोगों के सुझावों के लिए भेजने का प्रस्ताव पेश किया। सभी धार्मिक संगठनों और लोगों की राय के बाद ही इसे पास किया जाएगा। हम अपने पवित्र ग्रंथों से समग्र मानवता की सेवा और आपस में मिलकर रहने की शिक्षा लेते हैं। हमें हर एक धर्म से आपस में मिलकर और मानवता को प्रेम करने का उद्देश्य मिलता है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि पंजाब में आपसी भाईचारा बना रहे।

सीएम ने विपक्ष की आलोचना की

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी अफ़सोस की बात है कि पिछली सरकारों के हाकिमों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कुल मानवता की रक्षा करने वाले ग्रंथों की सुरक्षा के लिए हमें कानून बनाने पड़ रहे हैं। पर यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम पंजाब में भाईचारे की साझ को बनाए रखने के लिए शरारती तत्वों को कड़ी सजा दें।

हम अपने पवित्र ग्रंथों को शब्द गुरु के रूप में मानते हैं, जिनसे शिक्षा लेकर हमारे अंदर मानवता की सेवा करने की भावना प्रकट होती है। अगर कोई बेअदबी करके हमारे शब्द गुरु को हमसे छीनने की कोशिश करेगा, हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। अपराधी को मिसाली सज़ा दी जाएगी। जब तक बेअदबी करने वाले को मिसाली सज़ा नहीं मिलती, यह काम रुकने वाला नहीं। इस कानून के तहत दोषी को सख़्त से सख़्त सज़ा देंगे।

 

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