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पंजाब पुलिस में बड़ा फेरबदल, 133 ASP और DSP अधिकारियों का किया गया तबादला

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Oct 08, 2025 04:28 pm IST,  Updated : Oct 08, 2025 04:53 pm IST

पंजाब पुलिस की ओर से बड़े स्तर पर एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस लिस्ट में 133 अधिकारियों के नाम हैं।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : FILE (PTI)

पंजाब पुलिस ने बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) रैंक के 133 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। माना जा रहा है कि यह बड़े पैमाने पर किया गया ट्रांसफर, राज्य में पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में एक अहम कदम है।

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पंजाब में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पर लगा बैन

एक अन्य खबर में, पंजाब सरकार ने तमिलनाडु स्थित एक फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा निर्मित 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह बड़ा कदम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कथित तौर पर इसी मिलावटी दवा के सेवन से 14 बच्चों की मौत के मद्देनजर उठाया गया।

पंजाब सरकार के खाद्य एवं औषध प्रशासन (एफडीए) द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है, "कार्यालय के संज्ञान में आया है कि सरकारी विश्लेषक, औषध परीक्षण प्रयोगशाला और एफडीए, मध्य प्रदेश द्वारा ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप को ‘‘मानक गुणवत्ता का नहीं’’ घोषित किया गया है।" 

दवा का बैच नंबर एसआर-13 है, जिसका निर्माण श्रीसन फार्मास्युटिकल, बैंगलोर हाईवे, सुंगुवरचत्रम (मथुरा), कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु द्वारा किया गया है। आदेश में कहा गया है, ‘‘उपर्युक्त दवा के निर्माण में मिलावट पाई गई है, क्योंकि इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (46.28 प्रतिशत डब्ल्यू/वी) है, जो इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाता है।’’

छिंदवाड़ा में बच्चों की हुई मौत से जुड़ा मामला

पंजाब एफडीए के आदेश में कहा गया है, ‘‘उक्त उत्पाद को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल में हुई बच्चों की मौत से जुड़ा पाया गया है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए उपर्युक्त उत्पाद को जनहित में तत्काल प्रभाव से पंजाब राज्य में बिक्री, वितरण और उपयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है।’’ 

आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजाब में पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा संस्थान आदि उक्त उत्पाद की खरीद, बिक्री या उपयोग नहीं करेंगे। आदेश में कहा गया है कि अगर राज्य में दवा का कोई भंडार उपलब्ध है, तो इसकी जानकारी एफडीए (औषध शाखा) को प्रदान की जा सकती है। 

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले एक महीने में गुर्दों के काम करना बंद करने के कारण बच्चों की मौत की खबरें आईं। तमिलनाडु में निर्मित कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक एक अत्यधिक जहरीला पदार्थ मिला हुआ पाया गया। बच्चों की मौत की घटना के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया और मध्य प्रदेश में अधिकारियों को निलंबित किया गया, गिरफ्तारियां की गईं, देश भर में दवा के भंडार जब्त किए गए, साथ ही केरल तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में दवा संबंधी दिशानिर्देशों में तत्काल सख्त बदलाव किए गए। (इनपुट- भाषा)

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