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पंजाब में SIR का नया शेड्यूल जारी, जानिए कब तक होगा सर्वे और कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

 Reported By: Shoaib Raza Written By: Niraj Kumar
 Published : Jul 15, 2026 05:58 pm IST,  Updated : Jul 15, 2026 05:58 pm IST

चुनाव आयोग ने पंजाब में SIR के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में आज एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानते हुए मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा।

SIR- India TV Hindi
एसआईआर Image Source : PTI FILE

चंडीगढ़: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक अहम खबर ये है कि चुनाव आयोग ने इसके लिए एक संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। अब यह पुनरीक्षण 1 अक्टूबर 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानकर किया जाएगा। आयोग ने 15 जुलाई 2026 को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पहले के कार्यक्रम में बदलाव किया है और नई समय-सीमा तय की है।

3 अगस्त तक होगा घर-घर सर्वे

अब नए संशोधित शेड्यूल के मुताबिक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 25 जून 2026 से 3 अगस्त 2026 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसी दिन यानी 3 अगस्त को पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण (Rationalization) और पुनर्व्यवस्था (Reorganization) भी पूरी की जाएगी।

13 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग 13 अगस्त 2026 (गुरुवार) को वोट्र लिस्ट का प्रारूप (Draft Electoral Roll) प्रकाशित करेगा। इसके बाद मतदाता अपने नाम, पते या अन्य विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे।

12 सितंबर तक दावे और आपत्तियां

नए शेड्यूल के मुताबिक मतदाता 13 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद 13 अगस्त से 8 अक्टूबर 2026 के बीच सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।

12 अक्टूबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची

निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को पंजाब की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्यक्रम 14 मई 2025 को जारी पूर्व आदेश में संशोधन के बाद लागू किया गया है।

सीईओ ने क्या बताया?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनिंदिता मित्रा ने कहा कि गणना प्रपत्रों को इकट्ठा करना और उनका डिजिटलीकरण करना, सही मतदाता सूची बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ), पर्यवेक्षकों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों और 24,453 मतदान केंद्रों पर गणना प्रपत्रों का समय पर वितरण, संग्रह और डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया गया है।

पुराना शेड्यूल

बता दें कि पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक  मतदान केंद्रों को युक्तिसंगत बनाने का कार्य 24 जुलाई तक पूरा करना था, जिसके बाद तीन अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाना था। ड्राफ्ट मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां तीन अगस्त से दो सितंबर तक दर्ज कराने की तारीख तय की गई थी। उनका निस्तारण तीन अगस्त से 28 सितंबर तक किया जाना था जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन एक अक्टूबर को किया जाना था।

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