चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि राज्य की लगभग 52 लाख महिलाओं को 1 जुलाई से 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के तहत हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। अनुसूचित जाति की लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। यह कदम 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों में एक साल से भी कम समय बाकी रहते उठाया गया है।
सीएम ने कहा कि सरकार ने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए ज़रूरी पैसा पहले ही आवंटित कर दिया है। सरकार की यह योजना आम आदमी पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले किए गए मुख्य वादों में से एक था। विपक्ष इस योजना को लागू करने में देरी के लिए सरकार की आलोचना कर रहा है। मान ने कहा, "हमने यह योजना तब शुरू की, जब हमारे पास इसके लिए उचित बजट था।"
सीएम भगवंत मान ने कहा, "हमने 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के लिए फंड अलग रख दिया है। लगभग 52 लाख लाभार्थी महिलाओं की पहचान की गई है और उनमें से 35-36 लाख महिलाओं को कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हमें पूरा भरोसा है कि इस महीने के आखिर तक सभी पात्र लाभार्थियों को उनके कार्ड मिल जाएंगे। राज्य की महिलाओं को कोई भी यह कहकर गुमराह न करे कि यह योजना सिर्फ़ कुछ महीनों तक चलेगी। यह महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए एक लंबे समय तक चलने वाली योजना होगी।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की कोई आखिरी तारीख नहीं है और महिलाओं को सलाह दी कि वे जल्दबाज़ी न करें। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई पात्र महिला प्रशासनिक रुकावटों या कागज़ात पूरे न होने की वजह से इस महीने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाती है तो भी उसे जुलाई से लेकर अब तक की पूरी बकाया राशि एक ही किस्त में मिल जाएगी। सीएम के मुताबिक यह आर्थिक मदद महिलाओं को किताबों, स्कूल की पढ़ाई और दूसरी निजी ज़रूरतों का खर्च उठाने में मदद करके दूसरों पर उनकी निर्भरता कम करेगी।
'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के लिए कौन है पात्र
- इस योजना की लाभार्थी बनने के लिए वे महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनकी उम्र कम से कम 18 साल है।
- पंजाब में वोट देने के लिए रजिस्टर्ड हों और जिनके पास राज्य में उनके होने का सबूत देने वाला वैध आधार कार्ड है।
- सभी वर्ग (सामान्य, ओबीसी, दलित) की महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा भी आवेदन कर सकती हैं।
महिलाएं कैसे करें आवेदन
- महिलाएं अपने नज़दीकी सेवा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र और नगर निगम के दफ़्तरों में जाकर आवेदन कर सकती हैं।
- महिलाएं आधिकारिक साइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं।
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में कार्यरत
- पूर्व सरकारी कर्मचारी महिलाएं
- सरकारी पेंशनधारी
- इनकम टैक्स भरने वाली महिलाएं