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Complete Lockdown in Rajasthan: राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया, नए नियम लागू

Written by: IndiaTV Hindi Desk Published : May 06, 2021 11:40 pm IST, Updated : May 11, 2021 07:20 pm IST

कोरोना के बढ़ते मामले देख राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown in Rajasthan) लगा दिया गया है।

राजस्थान में 10 मई से 24 मई सख्त लॉकडाऊन लगाया गया, नए नियम लागू  - India TV Hindi
Image Source : PTI राजस्थान में 10 मई से 24 मई सख्त लॉकडाऊन लगाया गया, नए नियम लागू  

जयपुर। कोरोना के बढ़ते मामले देख राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown in Rajasthan) लगा दिया गया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 10 मई सुबह 5:00 बजे से आगामी 24 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया है। इसके साथ-साथ प्रदेश में 31 मई तक शादी-विवाह समारोह पर भी रोक रहेगी। यानि राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले में कहा गया है कि राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाज ही आयोजित किए जाएं। मंत्रिपरिषद ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू किया है। बैठक में लिए गए फैसलों में कहा गया है कि विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिमें केवल 11 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajrasthan.gov.in पर देनी होगी।

  1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों व युवा वर्ग में बढ़ते कोरोना संक्रमण तथा मृत्यु की संख्या पर गहन चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिपरिषद ने इसके दृष्टिगत संक्रमण की चेन तोड़ने हेतु प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है।
  2. ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं,इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।
  3. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।आमजन से अपील है पूजा-अर्चना,इबादत,प्रार्थना घर पर रहकर ही करें। 
  4. विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
  5. विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस,हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन,मैरिज हॉल व होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
  6. राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  7. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी। अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
  8. अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में  चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे।
  9. श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो,  इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
  10. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा। उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
  11. शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रेल, 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी। जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
  12. निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
  13. प्रदेश में राजमेस सोसायटी के अधीन संचालित 7 नए चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसरों और चिकित्सकों के 105 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। इन महाविद्यालयों में नवीन पदों का सृजन करने और इन पदों पर जल्द-से-जल्द भर्ती करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

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