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राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 4 नए जज, इन सीनियर वकीलों को बनाया गया न्यायधीश

 Reported By: Manish Bhattacharya, Edited By: Mangal Yadav
 Published : Mar 26, 2025 08:20 pm IST,  Updated : Mar 26, 2025 11:50 pm IST

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर राजस्थान हाई कोर्ट के लिए चार नए जजों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट - India TV Hindi
राजस्थान हाईकोर्ट Image Source : ANI

जयपुरः राजस्थान हाई कोर्ट को बुधवार को चार नए जज मिले। जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह को हाई कोर्ट का जज नियुक्ति किया है। 

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की थी सिफारिश

जानकारी के अनुसार, आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह के नाम की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से सिफारिफ की थी। जिन चार जजों की नियुक्ति हुई है उनमें जयपुर से आनंद शर्मा और सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह जोधपुर से हैं।  

हाई कोर्ट के जज बनने वाले सभी चारों सीनियर वकील हैं

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स हैंडल पर बताया कि केंद्र सरकार ने 26 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चार वकीलों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। जिन वकीलों को नियुक्त किया गया है उनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। 

हाई कोर्ट में अब 40 हो जाएगी जजों की संख्या

वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट 36 जजों की संख्या के साथ काम कर रहा है और नए जजों के साथ यह संख्या 40 हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाले राजस्थान हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने 12+2 यानी कुल 14 अधिवक्ताओं को राजस्थान हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश भेजी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी अधिवक्ताओं को मार्च 2025 के पहले सप्ताह में बातचीत के लिए बुलाया और 7 अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की।

अब केंद्र सरकार ने इनमें से  4 अधिवक्ताओं के नामों को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है। बता दें कि आनंद शर्मा जयपुर बेंच में वकालत कर रहे हैं, जबकि अधिवक्ता सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह जोधपुर में मुख्य बेंच में वकालत कर रहे हैं।  

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