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श्रीगंगानगर में शाम 7 बजे से सूर्योदय तक रहेगा ब्लैकआउट, अगले आदेश तक जारी रहेगा नियम

 Published : May 11, 2025 09:49 am IST,  Updated : May 11, 2025 10:36 am IST

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में नियमित रूप से शाम 7 बजे से सूर्योदय तक ब्लैकआऊट रहेगा। आदेश के अनुसार आज रविवार को बाजार खुलेंगे। अगले आदेश तक इसी नियम को फॉलो किया जाएगा।

सांकेतिक फोटो।- India TV Hindi
सांकेतिक फोटो। Image Source : PTI

भारत और पाकिस्तान के बीच चली लंबी सैन्य झड़पों के बाद सीजफायर पर समझौता हो गया है। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों को कड़ा सबक सिखाया है जिसमें पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच अब पाकिस्तान से लगी सीमा पर स्थित जिलों में हालात सामान्य होने लगे हैं। हालांकि, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अब भी नियमित तौर पर ब्लैकआउट रखने का फैसला किया गया है।

जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

भारत-पाक सीमा पर युद्ध की आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर जिला कलेक्टर (सहायता) एवं आपदा प्रबन्धन अध्यक्ष डॉ. मंजू ने नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 2 (रोशनियों और ध्वनियों का नियन्त्रण) के तहत निम्नानुसार प्रतिषेधात्मक आदेश जारी किये हैं।

  • इसके तहत 10 मई 2025 से आगामी आदेशों तक प्रत्येक दिवस नियमित रूप से सायं 7 बजे से सूर्योदय तक ब्लैकआऊट रहेगा। उक्त अवधि के दौरान समस्त नागरिकों द्वारा समस्त निजी, सार्वजनिक, वाणिज्यिक भवनों एवं स्थलों की बाहरी एवं भीतरी सभी प्रकार की लाईट / रोशनी पूर्णतः बंद रखी जाएगी। कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रकाश उद्दीपन नहीं करेगा। आवश्यक होने पर प्रकाश की स्थिति ऐसी हो कि रोशनी घर/भवन से बाहर किसी भी प्रकार से उद्दीप्त नहीं हो।
  • उक्त अवधि के दौरान बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस एवं कॉम्पलैक्स इत्यादि अपने प्रतिष्ठान सायं 7 बजे तक बन्द करके ब्लैकआऊट होने से पूर्व अपने-अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जायें। उक्त प्रतिष्ठान के स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि घर जाते समय हर प्रकार की रोशनी यथा बाहर के बल्ब, सीसीटीवी कैमरे की लाईट इत्यादि सभी स्विच ऑफ हो।
  • उक्त अवधि के दौरान गतिशील व्यक्ति, साधन, खतरे का सायरन बजते ही जहां है, जैसे हैं, तत्काल उसी समय सड़क के एक तरफ स्वयं खड़े हो जायें एवं साधन की समस्त लाइटें बन्द कर दें। यहां तक की मोबाईल भी एयरोप्लेन मोड पर कर देवें ताकि कॉल आने पर स्क्रीन फ्लैश नहीं हो।
  • आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभागों को इस आदेश से बशर्त छूट रहेगी कि उनका उपयोग इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश बाहर से दिखाई न दे। इनमें निजी एवं सार्वजनिक चिकित्साल्यों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल एवं एम्बुलेंस सेवाएं, पुलिस, होम गार्ड्स, नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन विभाग, बिजली, जल आपूर्ति, संचार सेवाओं से संबंधित आपातकालीन कर्मचारी सहित अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वे कर्मी जिनकी ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है।
  • किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। उक्त आदेश जनहित में तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत तत्क्षण प्रभाव से लागू किया जाता है।

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