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Rajasthan Unlock New Guidelines: राजस्थान 2 जून से होगा अनलॉक, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 31, 2021 10:27 pm IST,  Updated : May 31, 2021 10:27 pm IST

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने काबू में होते कोरोना हालातों देखते हुए सोमवार को 2 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।

राजस्थान 2 जून से होगा अनलॉक, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन- India TV Hindi
राजस्थान 2 जून से होगा अनलॉक, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन Image Source : FILE PHOTO

जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने काबू में होते कोरोना हालातों देखते हुए सोमवार को 2 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन (Rajasthan Unlock New Guideline) जारी की है। राजस्थान की अनलॉक की नई गाइडलाइन में दुकानों के खुलने और बंद होने का समय नहीं बदला गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। वहीं शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं 30 जून तक शादी समारोह पर रोक रहेगी।

जानिए कार्यालय कैसे और कब तक खुलेंगे

नई गाइडलाइन के मुताबिक, छूट सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलेगी जहां पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से कम है या फिर जहां ऑक्सीजन, ICU और वेंटिलेटर का इस्तेमाल इलाज में 60 प्रतिशत से कम हो रहा है। प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक कार्यालय खुल सकेंगे। प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थित के साथ खुलेंगे। दोपहर 2 बजे तक निजी कार्यालय खुलेंगे। 7 जून से 50 फीसदी उपस्थिति के साथ कार्यालय खुल सकेंगे। 

जानिए नई गाइडलाइन की बड़ी बातें

प्रदेश में जिलों के अंदर निजी वाहनों से आवागमन हो सकेगा। एक जिले से दूसरे जिले में अपने निजी वाहनों से लोग सिर्फ सुबह पांच बजे से दोपहर 12 तक ही आ-जा सकते हैं। मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक आवागमन हो सकेगा। 10 जून के बाद प्रदेश में रोडवेज और निजी बसों का संचालन किया जाएगा। इसके संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट से आने वाले यात्री टिकट दिखा कर कर्फ्यू के दौरान आ-जा सकते हैं। इमरजेंसी के लिए कैब और टैक्सी को इजाजत होगी।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, ग्राम पंचायतों और जिलों को रेड, ग्रीन और यलो जैसी तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। एक लाख की जनसंख्या पर एक भी एक्टिव मामले न होने वाले इलाकों को ग्रीन जोन, एक लाख में 100 एक्टिव केस को यलो जोन और इससे ज्यादा होने पर रेड जोन में रखा जाएगा। 

नई गाइडलाइन में कहा गया है कि जब तक राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 10 हजार से कम नहीं होती तब तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। यह लॉकडाउन शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान पब्लिक प्लेस में 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते।

जानिए क्या रहेगा बंद

30 जून तक सभी शादी समारोह में रोक रहेगी यानि किसी भी तरह की शादी पार्टी नहीं की जा सकेगी। शादी घर या कोर्ट में 11 लोगों की मौजूदगी में हो सकती है, इसके लिए भी पहले से सूचना देनी होगी। शादी समारोह में कोई भी बैंड बाजा, हलवाी, टेंट या कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। शादी के समारोह से जुड़े किसी भी सामान की होम डिलीवरी नहीं हो सकती। मैरिज गार्डन, होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक समारोह, जुलूस, मेला और हाट बाजार बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, स्वीमिंग पूल, जिम, पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे। फुल एसी वाले शॉपिंग मॉल अभी भी बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे निजी और सरकारी बस 10 जून तक बंद रहेंगे।

जानिए क्या रहेगा खुला

सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9.30 बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे। 7 जून के बाद इसकी क्षमता 50 प्रतिशत कर दी जाएगी। प्रदेश के सभी प्राइवेट ऑफिस कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 25 प्रतिशत की क्षमता के साथ दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सभी हॉस्पिटल, लैब खुलेंगे। इनके कर्मचारियों को पहचान पत्र के साथ कर्फ्यू के दौरान भी आने जाने की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सुबह चार बजे से 11 बजे तक अखबार वितरण हो सकता है। इंटरनेट, दूरसंचार, डाक सेवाएं, कोरियर, केबल और आईटी से संबंधित सेवाओं को अनुमति दी जाएगी। ई-कॉमर्स की डिलीवरी जारी रहेगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस खुलेंगे। दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी।

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