Friday, April 19, 2024
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राजस्थान में 30 जून तक नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल्स, जानिए- क्या हैं नए आदेश

राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन को 30 जून तक जारी रखने का फैसला लिया और नए आदेश जारी किए।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: May 31, 2020 17:06 IST
राजस्थान में 30 जून तक नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल्स, जानिए- क्या हैं नए आदेश- India TV Hindi
Image Source : PTI राजस्थान में 30 जून तक नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल्स, जानिए- क्या हैं नए आदेश (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जयपुर: राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन को 30 जून तक जारी रखने का फैसला लिया और नए आदेश जारी किए। राज्य सरकार ने रविवार को लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए आदेश जारी किए हैं। इनमें कहा गया कि राज्य में धार्मिक स्थलों और शॉपिंग मॉल्स को 30 जून तक ही बंद रखा जाएगा। हालांकि, आपको बता दें कि कई राज्यों में आठ जून से धार्मिक स्थलों और शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला लिया गया है।

लेकिन, राजस्थान सरकार ने रविवार को जारी लॉकडाउन 5 के आदेशों में कहा कि राज्य में 30 जून तक ही कोई भी धार्मिक स्थल या पूजा स्थल जनता के लिए नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा आदेश में कहा गया कि यहां शॉपिंग मॉल्स, अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं, मेट्रो रेल सेवा, स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी बंद रहेंगे।

इसके अलावा सभी दुकानों को रात 9 बजे बंद करना जरूरी होगा और दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को बी 9 बजे तक घर पहुंचना जरूरी है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन या कर्फ्यू क्षेत्र में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी।

राजस्थान में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी और गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवागमन निषेध रहेगा, हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, आईटी कपनियों के स्टाफ, माल ढोने वाले ट्रक पर यह नियम लागू नहीं होगा।

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