कराची। लाहौर की एक अदालत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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लाहौर की हमिजा मुख्तार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इस क्रिकेटर ने उनका यौन शोषण किया, जबर्दस्ती गर्भपात कराया और उनसे शादी का झूठा वादा किया।
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याचिकाकर्ता ने सबूतों के तौर पर अपने चिकित्सा दस्तावेजों को संलग्न किया है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नोमान मोहम्मद नईम ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह के बाद नसीराबाद पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को बाबर के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
इससे पहले बाबर आजम के वकील ने लाहौर की हमीजा मुख्तार पर आरोप लगाए हैं कि उसने यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और प्रताड़ना के आरोप वापस लेने के लिए इस शीर्ष क्रिकेटर को ब्लैकमेल किया और एक करोड़ रुपये की मांग की।
पाकिस्तान के कप्तान के वकील ने हालांकि कहा कि लड़की ने मामला वापस लेने के लिए पहले एक करोड़ रुपये की मांग की और इसके बाद 20 लाख रुपये मांगने लगी।