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आज से SIM Card पोर्ट कराने के बदल गए नियम, जान लें इससे जुड़ी हर छोटी सी छोटी बात

 Written By: Harshit Harsh @HarshitKHarsh
 Published : Jul 01, 2024 12:41 pm IST,  Updated : Jul 01, 2024 12:41 pm IST

MNP New Rules: आज यानी 1 जुलाई से मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) कराने के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब यूजर को अपना नंबर मौजूदा ऑपरेटर से किसी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट कराना है, तो नए नियम के तहत उनको आवेदन जारी करना होगा। इससे पहले MNP के नियमों में 8 बार बदलाव किया जा चुका है।

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Mobile Number Portability new rules Image Source : FILE

MNP New Rules: दूरसंचार नियामक यानी TRAI ने आज से MNP कराने के नए नियम लागू कर दिए हैं। इस नए नियम को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस 14 मार्च 2024 को जारी कर दी गई थी, जिसे आज यानी 1 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई है। सिम कार्ड पोर्ट (MNP) कराने के नियमों में अब तक 9वीं बार बदलाव किया जा चुका है। दूरसंचार नियामक ऐक्ट 1997 के सब सेक्शन (1) के तहत टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन, 2009 में किए गए नए बदलाव में यह साफ किया गया है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स किन वजहों से यूजर का सिम कार्ड पोर्ट करने के रिक्वेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

क्या हुआ बदलाव?

नए MNP Rules के मुताबिक, सिम कार्ड स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही कोई यूजर सिम कार्ड पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि, इसमें नियामक ने दो शर्तें रखी हैं। ऐसा केवल उस केस में होगा, जब किसी बंद या खोए हुए सिम कार्ड को स्वैप करवाया गया हो। अगर, सिम को अपग्रेड कराने के लिए सिम स्वैप किया गया हो, तो यूजर को सिम कार्ड पोर्ट कराने के लिए 7 दिन तक इंतजार नहीं करना होगा। पहले यह समय सीमा 10 दिन की थी।

बढ़ रहे साइबर फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए सिम स्वैप को लेकर ये नए नियम बनाए गए हैं। नियामक ने दूरसंचार कंपनियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ इसे लेकर गहन चर्चा की और इसके बाद इस नई समय-सीमा को तय किया गया है।

इन वजहों से निरस्त होगा MNP का रिक्वेस्ट

दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सिम कार्ड पोर्ट कराने के रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने से पहले कई चीजों को चेक करने का निर्देश दिया है। बिना उसे चेक किए किसी भी यूजर द्वारा ऑपरेटर बदले जाने का रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

  • टेलीकॉम ऑपरेटर को यह चेक करना होगा कि यूजर द्वारा 90 दिन के अंदर सिम पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट नहीं किया गया हो। इसका मतलब है कि यूजर किसी भी ऑपरेटर को 90 दिन के बाद ही बदल सकते हैं।
  • पहले से किसी ऑपरेटर के पास आपने अगर सिम कार्ड पोर्ट करने का रिक्वेस्ट किया है, तो आप दूसरे के पास रिक्वेस्ट जेनरेट नहीं कर सकेंगे।
  • सिम कार्ड स्वैप कराने के 7 दिन बाद ही आप अपना नंबर किसी दूसरे ऑपरेटर को पोर्ट करा सकते हैं।
  • अगर, आपने सिम अपग्रेड करने के लिए सिम स्वैप कराया है, तो आपको नंबर पोर्ट कराने के लिए 7 दिन तक इंतजार नहीं करना होगा।
  • कॉर्पोरेट नंबर इस्तेमाल करने वाले यूजर्स MNP के लिए रिक्वेस्ट जारी नहीं कर सकेंगे।
  • इसके अलावा अगर आपके नंबर पर कोई बिल बकाया है, तो भी आपका नंबर पोर्ट नहीं होगा। आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी।

MNP के लिए कैसे करें आवेदन?

  • MNP कराने के लिए यूजर को अपने फोन से PORT_मोबाइल नंबर टाइप करके 1900 पर भेजना होगा।
  • इसके बाद यूजर के नंबर पर एक UPC (यूनीक पोर्टिंग कोड) आएगा।
  • इसके बाद यूजर को नए ऑपरेटर से संपर्क करना होगा।
  • अपनी KYC डिटेल्स यानी आधार कार्ड आदि के साथ UPC दर्ज कराना होगा।
  • इसके बाद यूजर का सिम कार्ड पोर्ट करने का रिक्वेस्ट ले लिया जाएगा।
  • कुछ दिन बाद यूजर को मैसेज में सिम कार्ड पोर्ट कराने के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से संबंधित एक मैसेज आएगा और सिम कार्ड पोर्ट हो जाएगा।
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