ओडिशा के नयागढ़ जिले के धनचंगड़ा गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। पिता की दूसरी शादी की बात सुन दो बच्चों ने खुदकुशी कर ली है। लोगों को हत्या का शक है। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के चाचा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप तय किए जाने के खिलाफ कोर्ट में दलील दी गई थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता लड़की के मूल्यवान संवैधानिक अधिकार को उसके पिता द्वारा अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार करने के केवल एक संदेश के आधार पर उससे छीना नहीं जा सकता।
कम उम्र में बच्चों की सोशल मीडिया की लत से अभिवावक भी कई बार परेशान रहते हैं। हालांकि, एक ऐसा भी देश है जो कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने जा रहा है।
Three rapes in Hyderabad in a week: तेलंगाना के हैदराबाद में मात्र एक हफ्ते में तीसरी नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। कालापत्थर पीएस इंस्पेक्टर एस सुदर्शन के मुताबिक आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 363, 376 (2) IPC और धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज़ किया गया है।
Kidnapping and rape: आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि 24 अप्रैल को लड़की शाम करीब पांच बजे कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी। उसने अपने घर से करीब दो किलोमीटर दूर स्थित शनि बाजार जाने के लिए एक ऑटोचालक को रोका, जिसे शाहरुख चला रहा था। पुलिस ने बताया कि शाहरुख ने अपने मित्रों के साथ मिलकर उसका कथित रूप से अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया।
भदोही , सुरयावा थानाक्षेत्र में गुरूवार को नाबालिग छात्र का शव बरामद हुआ ।
Delhi hospital declares alive child as dead, hands-over his body in a sealed packet to the family | 2017-06-19 12:58:52
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