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AAP सांसद संजय सिंह को इलाहाबाद HC से बड़ी राहत, ट्रायल कोर्ट में नहीं करना होगा सरेंडर

संजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें अब सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना होगा। 23 साल पुराने एक मामले में फैसला आया है।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Aug 22, 2024 20:38 IST, Updated : Aug 22, 2024 21:03 IST
संजय सिंह - India TV Hindi
Image Source : PTI संजय सिंह

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन्हें अब सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर नहीं करना होगा। 23 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फिलहाल सरेंडर के आदेश पर रोक लगा दी है। अब लखनऊ बेंच में संजय सिंह की बेल पर सुनवाई होगी।

कोर्ट ने पुलिस को दिया था आदेश

पानी बिजली की समस्या को लेकर संजय सिंह ने 2001 में सुल्तानपुर में धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले में स्थानीय कोर्ट ने संजय सिंह को तीन माह की सजा सुना दी थी और उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पुलिस को यह भी आदेश दिया था कि ऐसा नहीं करने पर संजय सिंह को गिरफ्तार कर 28 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। 

संजय सिंह ने HC में लगाई थी गुहार 

संजय सिंह के अलावा सपा नेता अनूप समेत चार अन्य लोगों के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। इस मामले को लेकर संजय सिंह ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने फिलहाल उन्हें राहत दे दी है।

क्या था मामला?

बता दें कि संजय सिंह ने 2001 में सुल्तानपुर में बिजली-पानी समेत अन्य जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया था। इसमें उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया था और पुतला भी फूंका था। सुल्तानपुर कोतवाली में तैनात तत्कालीन दारोगा ने इस मामले में संजय सिंह समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। तब से सुल्तानपुर ट्रायल कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा था। सुल्तानपुर ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अब हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। अब उनकी जमानत पर फैसला होना है, इसे लेकर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।

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