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पाकिस्तानी महिला के प्यार में पड़ा अलीगढ़ का बादल, बॉर्डर पार कर पहुंच गया मिलने, फिर जो हुआ...

 Published : Dec 31, 2024 08:42 pm IST,  Updated : Dec 31, 2024 08:42 pm IST

30 साल का बादल बाबू अलीगढ़ के नगला खटकरी गांव का निवासी है। पाकिस्तानी महिला के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वह बिना किसी वैध वीजा या दस्तावेज के पाकिस्तान पहुंच गया। उसने पहले भी भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पार करने का प्रयास किया था लेकिन दो बार वह असफल रहा।

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अलीगढ़ का लड़का पाकिस्तान में गिरफ्तार Image Source : SOCIAL MEDIA

प्यार में लोग अंधे ही नहीं, बहरे, गूंगे और बागी तक हो जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। कोई शहर दर शहर भटकता है तो कोई सरहद पार करने का भी दमखम रखता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक लड़का प्यार में पड़कर सरहद पार कर गया। यूपी के अलीगढ़ का युवक पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गया है। उस पर आरोप है कि उसने बिना वीजा के बॉर्डर पार किया। पूछताछ में युवक ने खुलासा किया है कि वह फेसबुक पर एक महिला के संपर्क में आया था, फिर उससे बातचीत होती रही और प्यार हो गया। आरोपी युवक फिलहाल पाकिस्तान में न्यायिक हिरासत में है।

2 बार नाकाम हुई थी बॉर्डर पार करने की कोशिश

30 साल का बादल बाबू अलीगढ़ के नगला खटकरी गांव का निवासी है। उसे मंडी बहाउद्दीन इलाके से पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी महिला के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वह बिना किसी वैध वीजा या दस्तावेज के पाकिस्तान पहुंच गया। जांच में यह बात सामने आई है कि बादल ने पहले भी भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पार करने का प्रयास किया था लेकिन दो बार वह असफल रहा। तीसरी बार सफल रहने पर मंडी बहाउद्दीन पहुंचकर वहां अपनी ऑनलाइन दोस्त से मुलाकात की।

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में बताया सच

पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम बादल बाबू और पिता का नाम कृपाल बताया। उसने अलीगढ़ भारत का निवासी होने की बात स्वीकार की है। जब उससे पाकिस्तान में रहने के लिए वीजा या किसी अन्य वैध दस्तावेज की मांग की गई तो वह इसे दिखाने में असफल रहा। उसने यह भी माना किया कि वह पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहा था। इसके बाद विदेशी अधिनियम 1946 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

14 दिन की न्यायिक रिमांड

पुलिस के मुताबिक, बादल बाबू को मोज़ा मोंग इलाके के पास संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़ा गया। जब उससे वीजा या अन्य वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई भी कागज दे नहीं सका। इसके बाद पुलिस ने उसे 27 दिसंबर को पाकिस्तान कानून की विदेशी अधिनियम, 1946 की धाराओं 13 और 14 के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार युवक को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता अजमल वहीद के अनुसार, मामले की जांच जारी है और युवक को 10 जनवरी 2025 को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।

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