Tuesday, April 30, 2024
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नाबालिग छात्रा को अगवा कर किया गैंग रेप, घटना के 7 साल बाद आरोपियों को मिली 20-20 साल की सजा

बलिया में एक छात्रा के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को 7 साल बाद उनके जुर्म की सजा दी गई है। आरोपियों ने 12वीं में पढ़ने वली छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप किया था।

Malaika Imam Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Updated on: August 08, 2023 23:09 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। छात्रा 12वीं क्लास में पढ़ती थी। स्थानीय अदालत ने इस 7 साल पुराने मामले में मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

अदालत ने आरोपियो को दोषी करार दिया

अभियोजन पक्ष ने बताया कि अपर जिला सत्र न्‍यायाधीश हरिश्चंद्र की अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों आरोपियों चंदन चौहान व राजू राजभर को दोषी ठहराते हुए बीस-बीस साल सश्रम कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

छात्रा 12वीं में पढ़ती थी, 2016 की घटना

घटना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक (एसपी) एस आनंद ने मंगलवार को बताया कि जिले के पकड़ी थानाक्षेत्र के एक गांव में इंटर की एक नाबालिग छात्रा को गत 13 अगस्त 2016 को चंदन चौहान व राजू राजभर ने अगवा कर लिया था और उसके साथ गैंग रेप किया था। उन्होंने बतया कि उक्त छात्रा घटना के समय स्कूल पढ़ने जा रही थी। 

सुनवाई करते हुए अदालत ने सुनाई सजा

एसपी ने बताया कि उक्त मामले में छात्रा के पिता की तहरीर पर चंदन चौहान व राजू राजभर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 5/6 में नामजद मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की छानबीन कर दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सजा सुनाई।

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