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योगी सरकार की कैबिनेट ने तबादला नीति 2025-26 को दी मंजूरी, जानिए इस बार क्या है खास?

 Edited By: Dhyanendra Chauhan
 Published : May 06, 2025 04:23 pm IST,  Updated : May 06, 2025 04:29 pm IST

उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इसमें तबादला नीति 2025-26 भी शामिल है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने तबादला नीति में शामिल प्रावधानों की जानकारी दी है।

योगी सरकार की कैबिनेट- India TV Hindi
योगी सरकार की कैबिनेट Image Source : FILE PHOTO-PTI

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 की तबादला नीति को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस तबादला नीति में सामान्य रूप से वे ही प्रावधान हैं जो पिछले साल लागू थे। यह नीति एक महीने तक यानी 15 मई से 15 जून तक लागू रहेगी। 

इस नीति में की गई खास व्यवस्था

उन्होंने कहा कि इस नीति में खास तौर पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि आकांक्षात्मक जिलों और आकांक्षात्मक विकास खंडों में किसी भी प्रकार से कोई पद खाली ना रहे। एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 को अनुमोदित कर दिया है। 

संचालित किए जा रहे क्षमता केंद्र 

खन्ना ने कहा कि वैश्विक क्षमता केंद्र (JCC) सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, वित्त एवं लेखा, मानव संसाधन एवं ग्राहक सहायता समेत विभिन्न सेवा क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में इन क्षमता केंद्रों ने प्रमुख क्षेत्रों में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। 

इन क्षेत्रों को मिलेगा विशेष लाभ

उन्होंने कहा कि इनमें सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग, मीडिया, मनोरंजन एवं सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जीसीसी की स्थापना से राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, परामर्श तथा इंजीनियरिंग में इसका विशेष लाभ मिलेगा। 

शहरों को विकसित करने में मिलेगी मदद

उन्होंने कहा कि ये केंद्र टियर वन, टियर टू और टियर थ्री शहरों को विकसित करने में मदद करेंगे। खन्ना ने कहा कि नीति के तहत भूमि उपादान, स्टाम्प ड्यूटी में छूट अथवा प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, भर्ती सब्सिडी, कर्मचारी भविष्य निधि, प्रतिभा विकास एवं कौशल प्रोत्साहन और बौद्धिक संपदा अधिकार सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में गैर वित्तीय सहायता के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। (भाषा के इनपुट के साथ)

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