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कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या करने वाले सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Reported By : Vishal Pratap Singh Edited By : Mangal Yadav Published : Jan 03, 2025 03:18 pm IST, Updated : Jan 03, 2025 05:01 pm IST

कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या करने वाले 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये सजा एआईए कोर्ट ने सुनाई है।

चंदन गुप्ता की फाइल फोटो- India TV Hindi
Image Source : FILE चंदन गुप्ता की फाइल फोटो

लखनऊः यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता को करीब सात साल बाद न्याय मिला है। एनआईए कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों को गुरुवार को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी।

इन्हें सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

 दोषी वसीम जावेद, नसीम,जाहिद, फैजान, मुनाजिर रफी,असलम, तौफीक, खिल्लन,आसिफ जिमवाला, इमरान,साकिर,शवाब अली, जीशान, राहत, मोहसिन,जफर, शमशाद, मुनाजिर, सलीम, खालिद परवेज ,फैजान, आमिर रफी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 

चंदन की हत्या के बाद हुए थे कई दिन दंगे

विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटर साइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे। इस तिरंगा यात्रा में ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल था। यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने झड़प हो गई थी। इसके बाद दंगा भड़क गया था। इसमें चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसकी मौत के बाद कासगंज में हालात कई दिनों तक खराब हो थे। कासगंज में करीब एक हफ्ते तक दंगे हुए थे।

कोर्ट ने 30 में से 28 आरोपियों को पाया था दोषी

लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में गुरुवार को 28 लोगों को दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी पाया, जबकि दो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 28 लोगों को हत्या, हत्या का प्रयास, दंगा और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में दोषी ठहराया गया। सितंबर 2019 में कासगंज सत्र न्यायालय ने 23 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए। बाद में नवंबर 2019 में अतिरिक्त सात व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए।

चंदन के परिजनों ने फांसी की सजा देने की थी मांग

चंदन के माता-पिता ने कोर्ट फैसले का स्वागत किया लेकिन दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। आंखों में आंसू लिए उनकी मां ने कहा कि इस फैसले से मुझे शांति मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा चंदन अभी भी हमारे घर-आंगन में है। उन्होंने कि सभी दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। 

इलाज के दौरान चंदन की हुई थी मौत

तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन को सलीम, वसीम और नसीम समेत अन्य लोगों ने सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास रोक दिया था। विवाद इतना बढ़ा कि पथराव हुआ। इसके बाद सलीम ने कथित तौर पर चंदन को गोली मार दी थी। बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद चंदन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

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