माफिया अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यूपी नहीं लाए जाने को लेकर याचिका दाखिल की थी। अतीक ने याचिका में खुद की जान को खतरा बताया था। वकील ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि अतीक को जेल लाया जा चुका है। यह इस कोर्ट का मामला नहीं है, हाई कोर्ट जाइए, राज्य सुरक्षा का ध्यान रखेगी।
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अतीक के वकील ने कहा, " उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। यूपी पुलिस की हिरासत में उसको जान का खतरा है। कोर्ट को उसकी रक्षा करनी चाहिए।" इस पर कोर्ट ने कहा , "तब आपको इस मामले में किस भी दखल के लिए पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, ये वह मामला नहीं है, जिसकी सुनवाई हम यहां करें।"
सभी 10 आरोपी दोषी करार
वहीं, 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज मंगलवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक की मौत हो गई है।
इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था।
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