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मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास 31 महीने बाद जेल से रिहा, इन शर्तों का करना होगा पालन

 Published : Mar 21, 2025 11:51 pm IST,  Updated : Mar 21, 2025 11:55 pm IST

मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया। अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट का आदेश जेल पहुंचने के बाद उनकी रिहाई हुई।

विधायक अब्बास अंसारी की फाइल फोटो- India TV Hindi
विधायक अब्बास अंसारी की फाइल फोटो Image Source : FILE

कासगंजः उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 31 महीने बाद कासगंज जेल से शुक्रवार शाम रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 मार्च को दी गई अंतरिम जमानत के 15 दिन बाद आदेश जेल प्रशासन तक पहुंचा, जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई। अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक हैं। 

 अब्बास अंसारी क्यों गए थे जेल?

अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। पहले उन्हें चित्रकूट जेल भेजा गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से फरवरी 2023 में कासगंज जेल ट्रांसफर कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं जिसका पालन अब्बास अंसारी को करना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब्बास अंसारी लखनऊ में ही रहना होगा। उत्तर प्रदेश से बाहर जाने के लिए कोर्ट और प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। उनकी हर गतिविधि पर पुलिस नजर रखेगी और छह सप्ताह में रिपोर्ट देनी होगी।

जेल के बाहर थी भारी सुरक्षा व्यवस्था​

अब्बास अंसारी की रिहाई के दिन कासगंज जेल के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उनके समर्थकों में खुशी की लहर थी, लेकिन प्रशासन ने भीड़ जुटने नहीं दी। रिहाई के बाद अब्बास सीधे अपने परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उनके बेटे से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

अंसारी परिवार के लिए ईद से पहले बड़ी राहत

अब्बास अंसारी की रिहाई को उनके परिवार और समर्थकों के लिए ईद से पहले एक बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है। लंबे समय से उनका परिवार इस दिन का इंतजार कर रहा था। अब देखना होगा कि आगे की कानूनी लड़ाई में अब्बास अंसारी किस तरह से अपने मामले को मजबूत करते हैं और उनकी राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है।

रिपोर्ट- शशिकांत तिवारी

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