1. Hindi News
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी की अदालत ने चीन के नागरिक को क्यों सुना दी 11 महीने जेल की सजा? 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

यूपी की अदालत ने चीन के नागरिक को क्यों सुना दी 11 महीने जेल की सजा? 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

 Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jul 07, 2026 10:43 am IST,  Updated : Jul 07, 2026 11:43 am IST

यूपी की अदालत ने चीन के एक नागरिक को 11 महीने जेल की सजा सुनाई है और उसपर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की गई है।

up chinese man sentenced to jail- India TV Hindi
सांकेतिक फोटो। Image Source : PEXELS

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की अदालत ने भारत के पड़ोसी देश चीन के एक नागरिक को 11 महीने के कारावास की सख्त सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, चीन के इस नागरिक ने नेपाल रास्त से अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश किया था जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया। महराजगंज की कोर्ट ने जेल की सजा के साथ ही चीनी नागरिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं इस मामले के बारे में विस्तार से।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले के बारे में अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, नेपाल के रास्ते भारत की सीमा में अवैध रूप से घुसने के दोषी पाए गए चीनी नागरिक की पहचान झांग यंग के रूप में की गई है। उसकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि ये पूरा मामला 10 अगस्त 2025 का है। भारत-नेपाल बॉर्डर पर स्थित सोनौली में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नेपाल से भारत में एंट्री ले रहे एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम झांग यंग बताया था। वह चीन के निंग्शिया प्रांत का निवासी है। उसने पुलिस को बताया था कि वह वह नेपाल गया था और वहां से बिना वैध वीजा के भारत में घुस गया।

कोर्ट ने दोषी करार दिया

भारत-नेपाल सीमा से चीनी नागरिक झांग यंग को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झांग यंग को दोषी करार दिया। सोमवार को महाराजगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने चीनी नागरिक को को 11 महीने की जेल और  5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं चुकाया तो क्या?

पुलिस ने भी चीनी नागरिक को सजा दिए जाने के मामले पर बयान जारी किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि अगर दोषी चीनी नागरिक झांग यंग ने जुर्माने की 5 हजार रुपये की रकम नहीं चुकाई तो उसे एक महीने का अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। (इनपुट: भाषा)

ये भी पढ़ें- भारत के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में घुसा अमेरिकी नागरिक, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

गोवा में गिरफ्तार किया गया 'जर्मनी' का नागरिक, किराए के मकान में रहकर करता था ये काम

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।