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Published : Jul 14, 2021 03:56 pm IST,  Updated : Jul 14, 2021 04:20 pm IST

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद में अवैध निर्माण को हटाने के लिए तोड़फोड़ अभियान शुरू

सुप्रीम कोर्ट ने पहले हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को फरीदाबाद के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को हटाने का निर्देश दिया था। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने फरीदाबाद नगर निगम और जिला पुलिस को छह सप्ताह के भीतर बेदखली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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