पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। इस हत्याकांड मामले में CBI ने FIR दर्ज कर ली है। सीबीआई द्वारा दर्ज FIR की कॉपी सामने आई है। CBI ने इस मामले में गलत तरीके से रोकने, हत्या, आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।
FIR में क्या है?
पश्चिम बंगाल में दर्ज FIR चंद्रनाथ रथ के भाई द्वारा कराई गई थी। राज्य सरकार के अनुरोध और केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद मामले को ACB (कोलकाता) द्वारा दोबारा दर्ज किया गया है। मामला सौमेन रथ की शिकायत पर दर्ज किया गया।
शिकायत के अनुसार, 6 अप्रैल को रात करीब 10:10 बजे शिकायतकर्ता का भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन से जा रहा था। जब वह दोहारिया शैलेश नगर, डोलतला इलाके में पहुंचा, तभी कुछ हथियारबंद हमलावरों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया और अत्याधुनिक हथियारों से करीब से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वेस्ट बंगाल पुलिस की FIR को सीबीआई ने री-रजिस्टर्ड किया है।
शिकायतकर्ता का मानना है कि उसके भाई पर कई लोगों ने बेहद संगठित और पेशेवर तरीके से हमला किया, जो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है।
हत्याकांड में तीन आरोपी गिरफ्तार
बता दें कि बंगाल सरकार की सिफारिश के बाद जांच बंगाल पुलिस से सीबीआई को हैंडओवर की गई। आधिकारिक तौर पर डीओपीटी नोटिफिकेशन जारी कर सीबीआई जांच शुरू करेगी। डीआईजी रैंक के 7 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है।
हाल ही में बंगाल पुलिस ने तीन लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की है। इस हत्याकांड के आरोप में बिहार और उत्तर प्रदेश से तीन आरोपी- मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार किया गया है।
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