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कोलकाता रेप-मर्डर केस: दोषी संजय रॉय की सजा पर राजनीति शुरू, जानें अब ममता ने क्या कहा?

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Jan 20, 2025 06:11 pm IST,  Updated : Jan 20, 2025 06:52 pm IST

ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि कोलकाता पुलिस से मामला नहीं छीना गया होता तो दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा मिलती। सीबीआई ने मामले की जांच की और संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

Mamata Banerjee and Sanjay roy- India TV Hindi
ममता बनर्जी और दोषी संजय रॉय Image Source : PTI

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सियालदह कोर्ट में जज अनिर्बान दास ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस पर असंतोष जताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से ‘‘जबरन’’ ले लिया गया। उन्होंने कहा कि यदि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस के पास ही रहा होता, तो उसे निश्चित रूप से मौत की सजा होती। 

मुर्शिदाबाद जिले में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने मामले में सीबीआई जांच पर सवाल उठाये। उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी ने (दोषी के लिए) मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला हमसे जबरन ले लिया गया। अगर यह (कोलकाता) पुलिस के पास ही रहा होता, तो हम सुनिश्चित करते कि उसे मौत की सजा मिले।’’ 

मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूं: ममता

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमें नहीं पता कि जांच कैसे की गई। राज्य पुलिस द्वारा जांच किये गए ऐसे ही कई मामलों में मौत की सजा सुनिश्चित की गई। मैं (फैसले से) संतुष्ट नहीं हूं।’’ सियालदह की अदालत ने संजय रॉय को राज्य सरकार द्वारा संचालित आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने शनिवार को, रॉय को पिछले वर्ष नौ अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में दोषी करार दिया था। इस घटना के बाद पूरे देश में अभूतपूर्व और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। न्यायाधीश दास ने कहा कि यह अपराध ‘‘दुर्लभ से दुर्लभतम’’ श्रेणी में नहीं आता, जिससे दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके।

पीड़िता के माता-पिता ने मांगा न्याय

अदालत ने राज्य सरकार को मृतक डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। मृतक डॉक्टर के परिवार ने सोमवार को सियालदह अदालत के न्यायाधीश से कहा कि वे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं, मुआवजा नहीं। नौ अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हुई थी। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी में नजर आए संजय रॉय को इस मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में मामला सीबीआई के पास पहुंचा और जांच के बाद संजय रॉय को दोषी पाया गया। (पीटीआई इनपुट के साथ)

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