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कुलभूषण जाधव के लिए अपने Army Act में संशोधन करने जा रहा है पाकिस्तान

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 13, 2019 01:46 pm IST,  Updated : Nov 13, 2019 01:46 pm IST

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की शर्त के मुताबिक, पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान अपने आर्मी ऐक्ट में संशोधन कर रहा है।

Kulbhushan Jadhav- India TV Hindi
Kulbhushan Jadhav

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की शर्त के मुताबिक, पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान अपने आर्मी ऐक्ट में संशोधन कर रहा है।

कुलभूषण जाधव पर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है और आर्मी ऐक्ट के तहत ऐसे व्यक्तियों या समूहों को सिविल कोर्ट में अपील करने से मना किया जाता है, लेकिन कुलभूषण जाधव के लिए एक विशेष संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद कुलभूषण जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविलियन कोर्ट में अपील करना होगा।

बता दें कि इससे पहले पिछले महीने कुलभूषण जाधव के केस में आईसीजे ने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। आईसीजे के अध्यक्ष जज अब्दुलाकावी यूसुफ ने यूएन जनरल असेंबली को जानकारी देते हुए बताया कि कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और पूरे मामले में आवश्यक कार्यवाही भी नहीं की गई।

गौरतलब है कि अप्रैल 2017 में कुलभूषण जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। अब्दुलाकावी यूसुफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही इस मामले में सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला सुनाया था।

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