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पाक सरकार का आदेश, परवेज मुशर्रफ के NIC और पासपोर्ट पर लगाई जाए रोक

 Edited By: India TV News Desk
 Published : May 31, 2018 06:53 pm IST,  Updated : May 31, 2018 06:53 pm IST

पाकिस्तान सरकार ने आज आतंरिक मंत्रालय को निर्देश दिया कि पूर्व तानाशाह जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ का राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईसी) तथा पासपोर्ट पर रोक लगाई जाए।

Pak government order prohibition of parvez Musharraf NIC...- India TV Hindi
Pak government order prohibition of parvez Musharraf NIC and passport

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने आज आतंरिक मंत्रालय को निर्देश दिया कि पूर्व तानाशाह जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ का राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईसी) तथा पासपोर्ट पर रोक लगाई जाए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी एक खबर में आज यह जानकारी दी गई। सरकार ने विशेष अदालत के आदेश को लागू करते हुए कुछ कदम उठाये हैं जिससे दुबई में रह रहे पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ की यात्रा को सीमित किया जा सके और उन्हें उपलब्ध कुछ सुविधाओं से वंचित किया जा सके। अदालत ने यह आदेश इसलिए दिया था क्योंकि वह उनके खिलाफ देश द्रोह के एक मामले में अदालत में उपस्थित नहीं हुए। (IS ने बेल्जियम हमलावर को 'खलीफा का लड़ाका' बताया, कबूल लिया था इस्लाम )

खबर के अनुसार राष्ट्रीय डाटा बेस एवं पंजीयन प्राधिकरण (एनएडीआरए) तथा पासपोर्ट महानिदेशालय को यह कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है। परवेज मुशर्रफ सरकार के इस ताजा कदम के चलते विदेश यात्रा नहीं कर पायेंगे और बैंक से लेनदेन करने के मामले में वंचित हो जाएंगे।

समाचार पत्र ने एक सूत्र के हवाले से कहा , ‘‘ वह पाकिस्तान एवं विदेश में अपनी संपत्ति की खरीद - फरोख्त नहीं कर पाएंगे ’’ विशेष अदालत ने सरकार को पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर उनकी सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। अदालत देश में 2007 में आपातकाल लगाने के लिए ‘‘ घोषित भगोड़े ’’ के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई कर रही है।

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