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पाकिस्तान: अदालत ने जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला रद्द किया

पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार-निरोधक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति असिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में मुक्त कर दिया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Aug 27, 2017 07:38 pm IST, Updated : Aug 27, 2017 07:38 pm IST
Asif Ali Zardari | AP Photo- India TV Hindi
Asif Ali Zardari | AP Photo

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार-निरोधक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति असिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में मुक्त कर दिया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। जरदारी के वकील फारुक एच. नाइक ने जरदारी को बरी किए जाने का अनुरोध किया था और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) अदालत के जस्टिस खालिद महमूद रांझाा ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि 62 वर्षीय जरदारी के खिलाफ पेश अधिकतर दस्तावेज फोटोकॉपी में थे, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकतर गवाहों ने बताया कि उन्हें अधिकतर विस्तृत जानकारी याद नहीं है क्योंकि यह एक पुराना मामला है। आखिरकार जज ने मामला रद्द करते हुए कल पूर्व राष्ट्रपति को बरी कर दिया।

मामला वर्ष 1999 में शुरू हुआ था लेकिन वर्ष 2007 में उनकी दिवंगत पत्नी बेनजीर भुट्टो तथा पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हुए एक राजनीतिक समझौते के बाद जरदारी के खिलाफ ऐसे 5 अन्य मामलों सहित इस मामले को रद्द कर दिया गया था। बहरहाल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में इस समझाौते और उनकी माफी को खारिज कर दिया और इस संबंध में जांच के आदेश दिए, हालांकि अदालत उनके खिलाफ मामला नहीं शुरू कर पाई क्योंकि बतौर राष्ट्रपति उन्हें मुकदमे से छूट हासिल थी। यह मामला एक बार फिर वर्ष 2015 में शुरू हुआ और आखिरकार फैसला जरदारी के पक्ष में आया। जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के 6 मामलों में से यह अंतिम था और अब उन्हें सभी मामलों से मुक्त कर दिया गया है।

जरदारी की बेटी बख्तावर ने सोशल मीडिया पर इस फैसले पर खुशी जताते हुए लिखा, ‘IK (इमरान खान) और NS (नवाज शरीफ) नेशनल अकाउंटबिलिटी ब्यूरो (NAB) से छिपते फिरते रहते हैं जबकि मेरे पिता आसिफ अली जरदारी के खिलाफ लंबित यह अंतिम मामला भी रद्द कर दिया गया है। बगैर एक भी दोषसिद्धि के उन्होंने 11 वर्ष से अधिक समय तक सामना किया।’

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