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सिंगापुर: भारतीय मूल के मलेशियाइयों को डकैती के मामले में जेल

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Sep 05, 2017 09:17 pm IST,  Updated : Sep 05, 2017 09:17 pm IST

भारतीय मूल के 3 मलेशियाइयों को 2014 में एक मनी चेंजर को लूटने के मामले में सिंगापुर में 7 साल तक की कैद और 12-12 बेंत मारने की सजा सुनाई गई...

Representational Image | PTI Photo- India TV Hindi
Representational Image | PTI Photo

सिंगापुर: भारतीय मूल के 3 मलेशियाइयों को 2014 में एक मनी चेंजर को लूटने के मामले में मंगलवार को सिंगापुर में 7 साल तक की कैद और 12-12 बेंत मारने की सजा सुनाई गई। एक मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को यह बात कही गई। इस लूट को अक्टूबर 2014 में अंजाम दिया गया था।

चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट में कहा गया कि वेंकनेरन सेकरन 30 और सारावानक कुमार करुणानिथि 30 को सात साल की कैद की सजा और 12 बेंत जबकि सेलवम कारुपाया 32 को 5 वर्ष 9 महीने की कैद तथा 12 बेंत मारने की सजा दी गई। तीनों उस 9 सदस्यीय गिरोह का हिस्सा थे जिसने महीनों पहले इस डकैती की साजिश रची और मनी चेंजर के आने-जाने के रास्ते पर नजर रखी। इन लोगों ने इस बात पर भी नजर रखी कि वह कब कूरियर से नकदी से भरा सूटकेस लेता है।

दोषियों ने उसके घर पर भी नजर रखी जिससे आसपास की चीजों और माहौल से वह रूबरू हो जाएं। दोषियों ने वास्तविक लूट को अंजाम देने से पहले उसका रिहर्सल भी किया था। दोषियों ने अक्टूबर 2014 में लूट को अंजाम दिया था। उन्होंने पीड़ित अली को गाड़ी से बाहर खींचकर सूटकेस लूट लिया। इस दौरान लुटेरों ने अली के 2 साल के बेटे को भी मारने की धमकी दी थी, जो वारदात के समय गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था।

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