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नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराए जाने का फैसला 'अविवादास्पद': SC

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Nov 08, 2017 07:12 am IST,  Updated : Nov 08, 2017 07:12 am IST

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को आज ‘‘अविवादास्पद’’ बताया।

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supreme court said Decision to disqualify Nawaz Sharif unqualified

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को आज ‘‘अविवादास्पद’’ बताया। इसके साथ ही न्यायालय ने विस्तृत फैसला जारी करते हुए पनामा पेपर मामले में शरीफ परिवार द्वारा दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। (अमेरिका: भारतीय इंजीनियर ने पहुंचाई अलकायदा को मदद, 27 साल की कैद)

न्यायालय ने 15 सितंबर को एक संक्षिप्त आदेश जारी किया था तथा 28 जुलाई के फैसले के खिलाफ शरीफ परिवार तथा वित्त मंत्री इसहाक डार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पनामा पेपर मामले में उच्च न्यायालय द्वारा 28 जुलाई को नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्हें पद से हटना पड़ा था।

जियो टीवी की खबर के अनुसार न्यायालय ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि पनामा पेपर मामले में किसी त्रुटि की पहचान नहीं हुई है जिसकी समीक्षा की जा सके। न्यायालय ने कहा कि जवाबदेही अदालत सबूतों की प्रकृति के आधार पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र है।

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