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पाकिस्तान में चुनाव से चंद दिन पहले इमरान खान को दूसरी बार सजा, पत्नी बुशरा बीबी सहित 14 साल की जेल

इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 रावलपिंडी की विशेष अदालत ने 14 साल की कड़ी सजा सुनाई है। 8 फरवरी को चुनाव से चंद दिन पहले यह सजा सुनाना इमरान और उनकी पार्टी को करारा झटका है।

Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Published : Jan 31, 2024 12:05 pm IST, Updated : Jan 31, 2024 12:05 pm IST
इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी।- India TV Hindi
Image Source : FILE इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी।

Imran Khan News: पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव है। इस चुनाव से चंद दिन पहले इमरान खान को एक बार फिर सजा सुना दी गई है। 'सिफर' मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 14 साल की यह कड़ी सजा इमरान खान के साथ उनकी पत्नी को भी सुनाई गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को रावलपिंडी में विशेष अदालत ने 14 साल की कठोर सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने उन्हें तोशखाना मामले में यह 14 साल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी और पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने इस संबंध में 25 नवंबर 2023 को दोनों के खिलाफ व्यभिचार और धोखाधड़ी से विवा​ह करने का आरोप लगाया था। 71 साल के इमरान खान और 49 साल की बुशरा बीबी के खिलाफ पाकिस्तान की पैनल कोड के अनुसार विभिन्न धाराओं में इस्लामाबाद पूर्व के वरिष्ठ वकील सिविल जज कुदरतुल्ला की कोर्ट में यह मामला चल रहा था, जहां यह सजा सुनाई गई है। 

चुनाव से पहले सजा का ऐलान इमरान की पार्टी के लिए करारा झटका

इससे पहले पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा दी गई। इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के जज अब्‍दुल हसनत जुल्‍करनैन ने मंगलवर को यह फैसला सुनाया था। इमरान खान फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और वहीं पर इस मामले में फैसला सुनाया गया। 

पहले 10 साल की सजा और अब दूसरे मामले में 14 साल की सजा के इस फैसले को पहले से ही जेल में बंद इमरान खान के लिए बड़ा झटका समझा जा रहा है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हैं, इससे पहले यह सजा इमरान की पार्टी के लिए चुनावी तैयारियों के लिए भी गहरे आघात से कम नहीं है।

किस मामले में सुनाई थी 10 साल की सजा?

इमरान और शाह महमूद कुरैशी को 'सिफर' मामले में सजा सुनाई गई थी। दरअसल, उनके खिलाफ सिफर का ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इमरान खान पर बेहद टॉप सीक्रेट का निजी इस्तेमाल करने का आरोप है। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। इसके लिए इमरान ने कहा कि वाशिंगटन स्थित पाक एंबेंसी ने उन्हें एक केबल (टेप या गुप्त जानकारी) भेजा था। इमरान खान ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था। इसे ही 'सिफर' कहा गया।

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