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नेपाल में पहली बार लेस्बियन जोड़े ने शादी कर रचा इतिहास, विवाह का कराया आधिकारिक रजिस्ट्रेशन

 Published : Feb 12, 2024 06:17 pm IST,  Updated : Feb 12, 2024 06:17 pm IST

पड़ोसी देश नेपाल में पहली बार ‘लेस्बियन’ जोड़े ने आधिकारिक रूप से अपने विवाह का पंजीकरण कराया है। नेपाल में पहली लेस्बियन अधिकृत शादी करने का यह पहला मामला है।

नेपाल में पहली बार लेस्बियन जोड़े ने शादी कर रचा इतिहास- India TV Hindi
नेपाल में पहली बार लेस्बियन जोड़े ने शादी कर रचा इतिहास Image Source : PTI

Nepal Lesbian Marriage: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब लेस्बियन जोड़े ने आधिकारिक रूप से शादी रचाई हो। नेपाल में किसी लेस्बियन जोड़े की आधिकारिक शादी का यह पहला मामला है। इस जोड़े ने बाकायदा आधिकारिक रूप से अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन भी कराया। जानकारी के अनुसार अंजू देवी श्रेष्ठ उर्फ दीप्ति और सुप्रीता गुरुंग नेपाल में आधिकारिक तौर पर अपने विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला ‘लेस्बियन’ जोड़ा बनकर इतिहास रच दिया।

लेस्बियन विवाह करने वाले दोनों की आयु 33 वर्ष है। पश्चिमी नेपाल के बर्दिया जिले की रहने वाली दीप्ति और स्यांगजा जिले की निवासी सुप्रीता ने रविवार को बर्दिया जिले के जमुना ग्रामीण नगर पालिका में अपनी शादी का पंजीकरण कराया। समलैंगिक कार्यकर्ता और संसद के पूर्व सदस्य सुनील बाबू पंत ने कहा कि वार्ड सचिव दीपक नेपाल ने उन्हें विवाह प्रमाण पत्र सौंपा। 

ऐसा करने वाला नेपाल दक्षिण एशिया का पहला देश 

पंत ने दावा किया कि दक्षिण एशिया में किसी समलैंगिक जोड़े द्वारा अपनी शादी को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कराने का यह पहला मामला है। नेपाल दक्षिण एशिया में समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से पंजीकृत करने वाला पहला देश भी है। पिछले साल 29 नवंबर को माया गुरुंग (35) और सुरेंद्र पांडे (37) ने आधिकारिक तौर पर लामजंग जिले में पहले ‘गे’ जोड़े के रूप में अपनी शादी को पंजीकृत कराया था।

गुरुंग और पांडे दोनों अपने जन्म के समय पुरुष थे।

2007 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी समलैंगिक शादियों की मंजूरी

 वर्ष 2007 में नेपाल की उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी थी, जिसे 2015 में संविधान में भी शामिल किया गया। हालांकि, पिछले साल 27 जून को, उच्चतम न्यायालय ने नेपाल में समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर वैध बनाने के लिए गुरुंग समेत विभिन्न व्यक्तियों के नेतृत्व में दायर एक रिट याचिका के आधार पर अंतरिम आदेश जारी किया था।  

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