Sunday, May 05, 2024
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इमरान खान की कम नहीं हो रही फजीहत, जल्द रिहाई की संभावना कम, विशेष अदालत ने दिया ये बड़ा फैसला

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की फजीहत कम नहीं हो रही है। विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। पीटीआई पार्टी के प्रमुख इमरान खान को पिछले साल मार्च में शासकीय गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था।

Deepak Vyas Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
Updated on: September 26, 2023 14:59 IST
इमरान खान की कम नहीं हो रही फजीहत- India TV Hindi
Image Source : FILE इमरान खान की कम नहीं हो रही फजीहत

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मामलों में सजा काट रहे इमरान खान की न्यायिहक हिरासत और 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सिफर मामले में खान की न्यायिक हिरासत को और 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उनकी जल्द रिहाई की संभावना भी कम हो गई है।

तीसरी बार बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को पिछले साल मार्च में शासकीय गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था। उन पर अमेरिका स्थित पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए आधिकारिक दस्तावेज (सिफर) की गोपनीयता भंग करने का आरोप है। यह तीसरी बार है जब खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। उनकी पिछली 14 दिन की हिरासत की अवधि आज खत्म हो गई। 

5 अगस्त से हिरासत में हैं इमरान खान

विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने जिला जेल अटक में सुनवाई की। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से इमरान खान को इसी जेल में हिरासत में रखा गया है। सुनवाई के बाद अदालत ने जांच पूरी करने के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी। कुरैशी पर भी इसी अधिनियम के तहत आरोप हैं। हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को आदेश दिया था कि इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित किया, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों ने इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई जेल में करने की अनुमति दी थी। 

इमरान को 'ए' कैटेगरी की सुविधाओं वाली जेल में शिफ्ट करने का आदेश 

गौरतलब है कि पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाब प्रांत की अटक जेल से रावलपिंडी शहर में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का सोमवार को आदेश दिया। पीटीआई ने अगस्त में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में याचिका दायर कर खान की समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और राजनीतिक रूतबे को ध्यान में रखते हुए उन्हें अदियाला जेल में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था, जहां ‘ए’ कैटेगरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्टी ने कहा कि आईएचसी ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। पार्टी ने कहा, 'आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।'

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