1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान को इन 12 मामलों में मिली जमानत, क्या जेल से आएंगे बाहर?

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान को इन 12 मामलों में मिली जमानत, क्या जेल से आएंगे बाहर?

 Edited By: Amar Deep
 Published : Feb 10, 2024 05:59 pm IST,  Updated : Feb 10, 2024 05:59 pm IST

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को आतंकवाद-रोधी अदालत ने 12 मामलों में राहत दी है। अदालत ने इमरान खान को जमानत दे दी है। इसमें पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले से जुड़ा मामला भी शामिल है।

पूर्व PM इमरान खान को 12 मामलों में मिली जमानत।- India TV Hindi
पूर्व PM इमरान खान को 12 मामलों में मिली जमानत। Image Source : AP

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत (ATC) ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी है। दरअसल, कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों द्वारा पिछले साल 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों से जुड़े 12 मामलों में शनिवार को अदालत ने जमानत दे दी है। एटीसी न्यायाधीश मलिक एजाज आसिफ ने जनरल हेडक्वार्टर (पाकिस्तान सेना) और सेना संग्रहालय पर हमले सहित सभी 12 मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के संस्थापक खान को जमानत दे दी। 

गिरफ्तार रखने का कोई औचित्य नहीं

अदालत ने कहा कि 71 वर्षीय इमरान खान को गिरफ्तार रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 9 मई के मामले में सभी आरोपी जमानत पर हैं। हालांकि इमरान खान अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है। अदालत का आदेश इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के नेशनल असेंबली में लगभग 100 सीट जीतने के एक दिन बाद आया। इसी मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 13 मामलों में जमानत दी गई है। 

6 फरवरी को ठहराया गया दोषी

बता दें कि इमरान खान और पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी को 6 फरवरी को मामलों में दोषी ठहराया गया था। दोनों नेताओं को अदालत में पेश किया गया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री ने न्यायाधीश को सूचित किया कि उन्हें 9 मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर से अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हुई हिंसा से संबंधित कई मामलों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। रावलपिंडी में दर्ज मामलों में जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) के गेट पर हमला, एक संवेदनशील संस्थान के कार्यालय में दंगा और अन्य मामले शामिल हैं। खान ने मामले की प्राथमिकी में उल्लेखित आरोपों से इनकार किया है। 

(इनपुट- भाषा)

यह भी पढ़ें- 

कौन बनेगा पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री? कयासबाजी तेज

क्या इमरान खान की ही बनेगी सरकार? वीडियो जारी कर नेता ने कही ये बात

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Asia से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें विदेश