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जर्मनी में हिजाब पहनने वाली शिक्षिका ने जीता भेदभाव से जुड़ा मामला

 Written By: Bhasha
 Published : Feb 10, 2017 07:25 pm IST,  Updated : Feb 10, 2017 07:25 pm IST

जर्मनी में एक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बर्लिन शहर प्रशासन ने हिजाब पहनने के एक कारण एक मुस्लिम महिला को शिक्षिका की नौकरी देने से इनकार करके उसके खिलाफ भेदभाव किया है, और महिला को 8,680 यूरो की मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया।

Representative Image | AP Photo- India TV Hindi
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बर्लिन: जर्मनी में एक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बर्लिन शहर प्रशासन ने हिजाब पहनने के एक कारण एक मुस्लिम महिला को शिक्षिका की नौकरी देने से इनकार करके उसके खिलाफ भेदभाव किया है, और महिला को 8,680 यूरो की मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया। 

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मुस्लिम महिला को बर्लिन के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी देने से इनकार कर दिया गया था। गुरुवार को इस मामले में बर्लिन ब्रांडेनबर्ग ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश रिनेट शाउदे ने कहा कि हिजाब पहनने के कारण महिला के खिलाफ भेदभाव किया गया, जबकि हिजाब पहनना स्कूल की शांति के लिए किसी भी तरह खतरनाक नहीं है।

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि उसके खिलाफ भेदभाव गैर-कानूनी है। इसके लिए महिला को 8,680 यूरो की मुआवजा राशि दी गई।

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