Sunday, December 07, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. विदेश
  3. अमेरिका
  4. अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता मिलने के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं ट्रंप

अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता मिलने के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं ट्रंप

इसके लिए राष्ट्रपति ने शासकीय आदेश लाने की बात कही है जिसकी तीखी आलोचना हो रही है। खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से भी आलोचना के स्वर उठ रहे हैं।

Reported by: Bhasha
Published : Oct 31, 2018 01:15 pm IST, Updated : Oct 31, 2018 01:15 pm IST
अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता मिलने के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं ट्रंप - India TV Hindi
अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता मिलने के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं ट्रंप 

अल्बुकर्क (अमेरिका): राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह उस संवैधानिक अधिकार को खत्म करना चाहते हैं जिसके चलते अमेरिका में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को यहां की नागरिकता स्वत: मिल जाती है। ‘‘एक्सिओस ऑन एचबीओ’’ पर एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि उनका इरादा गैर नागरिकों और अनधिकृत प्रवासियों के बच्चों को मिलने वाली नागरिकता की गारंटी पर रोक लगाने की है।

जन्म के साथ अमेरिकी नागरिकता की व्यवस्था 14वें संशोधन के मार्फत हुई है, जिसे गृह युद्ध के बाद गुलामी से मुक्त हुए अश्वेतों को अमेरिका की नागरिकता देने के उद्देश्य से मंजूरी दी गई थी लेकिन अदालत में चुनौती मिलने के बाद इसका इस्तेमाल अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता की गारंटी देने के लिए हुआ। ट्रंप या कोई और राष्ट्रपति इस बारे में कोई आदेश लाते भी हैं तो उसे न्यायिक चुनौती मिल सकती है।

इसके लिए राष्ट्रपति ने शासकीय आदेश लाने की बात कही है जिसकी तीखी आलोचना हो रही है। खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से भी आलोचना के स्वर उठ रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर, कांग्रेस सदस्य पॉल रयान ने कहा, ‘‘आप शासकीय आदेश के जरिए जन्मजात नागरिकता को समाप्त नहीं कर सकते।’’ रयान ने केन्टुकी के लेजिंग्टन में स्थानीय रेडियो स्टेशन से कहा, ‘‘जब पूर्व राष्ट्रपति (बराक ओबामा) ने शासकीय आदेश के जरिए आव्रजन नियमों में बदलाव करने की कोशिश की तब भी हमने इसे पंसद नहीं किया था और कंजर्वेटिव पार्टी से होने के नाते हम संविधान में विश्वास करते हैं।’’

वर्तमान कानून के मुताबिक अमेरिका में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा अमेरिकी नागरिक होता है फिर चाहे उसके माता पिता अमेरिका के नागरिक हों अथवा नहीं। ट्रंप ने अपने साक्षात्कार में कहा, ‘‘मुझे हमेशा बताया गया कि आपको संविधान में संशोधन की जरूरत है, एक संशोधन। पहली बात आपको यह करना नहीं है। दूसरी बात कि आप यह कांग्रेस के जरिए कर सकते हैं। लेकिन अब वे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक शासकीय आदेश के जरिए ऐसा कर सकता हूं।’’

इस साक्षात्कार का कुछ हिस्सा मंगलवार को प्रसारित किया गया था। पूरा साक्षात्कार ‘‘एक्सिओज ऑन एचबीओ’’ पर रविवार को प्रसारित किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में जन्में किसी को भी नागरिकता देना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि हम विश्व में इकलौते देश हैं जहां कोई आता है और बच्चे को जन्म देता है और फिर बच्चा 85 वर्षों के लिए अमेरिका का अनिवार्य नागरिक बन जाता है साथ ही उसे सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं।‘‘यह हास्यास्पद है। और इसे समाप्त होना होगा।’’

सीनेट की शक्तिशाली न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष रिपब्लिक सांसद चक ग्रासले ने कहा कि ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैंसी पेलोसी ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की है। अमेरिकन इम्मिग्रेशन काउंसिल के कार्यकारी निदेशक बेथ वर्लिन ने कहा ‘‘कोई भी राष्ट्रपति अपनी कलम से संविधान नहीं बदल सकता। जन्मजात नागरिकता के प्रावधान को संविधान में एक नया संशोधन कर ही खत्म किया जा सकता है।’’

Latest World News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। US News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement